सीएम सुक्खू ने कहा, बीबीएमबी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल की जीत है
सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा उत्पादित बिजली में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को हल करते हुए एक फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले को राज्य की जीत बताया।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) कई प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं के संचालन की देखरेख करता है जो कई उत्तरी भारतीय राज्यों की सेवा करते हैं। दशकों से, हिमाचल प्रदेश ने उत्पादित बिजली पर 7.19 प्रतिशत का दावा किया है, यह तर्क देते हुए कि राज्य का पानी और भूमि का योगदान राजस्व का आनुपातिक हिस्सा है। यह विवाद अदालतों और प्रशासनिक मंचों पर लटका रहा, जिससे राज्य के वित्त और भविष्य की विकास परियोजनाओं की योजना बनाने की क्षमता में अनिश्चितता पैदा हो गई।
अपने हालिया आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी गतिरोध को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए निर्दिष्ट हिस्से पर हिमाचल प्रदेश के अधिकार की पुष्टि की। निर्णय राज्य की पात्रता की गणना करने की विधि को स्पष्ट करता है और बीबीएमबी को किसी भी बकाया राशि का निपटान करने का निर्देश देता है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में राज्य के योगदान की लंबे समय से प्रतीक्षित स्वीकृति और अधिक वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक कदम बताया।
यह फैसला हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए व्यावहारिक महत्व रखता है, क्योंकि स्पष्ट राजस्व धारा को बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य पहल की ओर निर्देशित किया जा सकता है। यह इस बात के लिए एक कानूनी मिसाल भी स्थापित करता है कि अंतर-राज्य जल और बिजली समझौतों की व्याख्या कैसे की जाती है, जो संभावित रूप से समान व्यवस्था वाले अन्य राज्यों को प्रभावित करती है। यह निर्णय बीबीएमबी को अपनी लेखांकन प्रथाओं की समीक्षा करने और धन का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे नदी बेसिन साझा करने वाले राज्यों के बीच सहयोग मजबूत होगा।
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