सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया, राज्यों को चेताया
शीर्ष अदालत ने मासिक धर्म स्वच्छता को संवैधानिक गारंटी बताया और राज्य सरकारों को अवमानना के खिलाफ चेतावनी दी। घोषणा तत्काल नीति संशोधन के लिए बाध्य करती है और गैर-अनुपालन के लिए कानूनी कार्रवाई की धमकी देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णायक आदेश जारी किया कि मासिक धर्म स्वच्छता एक मौलिक अधिकार है, जिससे प्रत्येक राज्य स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। पीठ ने रेखांकित किया कि इस मानक को पूरा करने में विफलता अदालत की अवमानना होगी, जो सलाहकारी सिफारिशों से लागू करने योग्य जनादेशों की ओर बदलाव का संकेत है। इस फैसले ने तुरंत राज्य मंत्रालयों पर मौजूदा प्रावधानों का ऑडिट करने और बिना किसी देरी के स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन आवंटित करने का दबाव डाला।
यह निर्णय नागरिक समाज समूहों द्वारा लंबे समय से की जा रही वकालत और रुक-रुक कर होने वाली राज्य-स्तरीय पहलों की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जिनका दायरा और प्रभावशीलता व्यापक रूप से भिन्न है। कई राज्यों ने पहले सेनेटरी पैड वितरित करने की योजनाएँ शुरू की हैं, फिर भी कार्यान्वयन में खामियाँ और सांस्कृतिक प्रतिरोध बना हुआ है। संविधान का आह्वान करके, अदालत ने एक विवादित क्षेत्र में प्रवेश किया है जहां स्वास्थ्य नीति, लिंग समानता और राजकोषीय प्राथमिकताएं एक दूसरे से मिलती हैं, जिससे मंत्रालयों को कानूनी दायित्वों के साथ बजटीय बाधाओं को सुलझाने के लिए प्रेरित किया जाता है।
आने वाले महीनों में, देश भर के स्कूलों को कार्यात्मक शौचालय स्थापित करने, स्वच्छता उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मजबूर किया जाएगा। अनुपालन में विफलता से अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से जुर्माना या सुधारात्मक निर्देश दिए जा सकते हैं। इस फैसले से स्वच्छता आपूर्ति के लिए खरीद अनुबंधों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट को नया आकार देने और अनुपालन की निगरानी करने के लिए कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने की उम्मीद है, जिससे लाखों किशोर लड़कियों के रोजमर्रा के अनुभव में बदलाव आएगा।
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