सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रजिस्ट्री से छुट्टियों के अंतराल को सूचियों में छोड़ने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोर्ट रजिस्ट्री को बेंच के आदेश के बाद मामलों की समय-सारणी बनाते समय बीच के छुट्टियों के अंतराल को सामान्यतः छोड़ देना चाहिए। इस आदेश का उद्देश्य केस प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और प्रक्रियात्मक देरी को कम करना है।

यह स्पष्ट टूटन तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि रजिस्ट्री को बेंच के आदेश के बाद मामलों की सूची बनाने के लिए छुट्टियों के अंतराल को वैधानिक अवधि का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। बेंच ने देखा कि ऐसे अंतरालों को गिनने से अनजाने में समय सीमा बढ़ जाती है, जिससे बैकलॉग बढ़ता है और वादी असंतुष्ट होते हैं।
इस आदेश के तहत रजिस्ट्री को अपने कैलेंडर को उसी अनुसार समायोजित करना अनिवार्य है, ताकि प्रक्रियात्मक समयसीमा सक्रिय कार्य दिवसों को दर्शाए।
इस स्पष्टीकरण के पीछे न्यायिक प्रक्रियात्मक कठोरता और मौसमी अवकाशों की व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच एक प्रणालीगत तनाव है। रजिस्ट्री ने ऐतिहासिक रूप से वैधानिक समय सीमाओं को अवकाश कार्यक्रमों के साथ समेटने के लिए संघर्ष किया है, जिससे अक्सर अदालतों में असंगत अनुप्रयोग होते रहे हैं। छुट्टियों के अंतराल को मानक रूप से हटाकर सुप्रीम कोर्ट केस प्रवाह को समन्वित करने और प्रक्रियात्मक असमानताओं को कम करने का प्रयास कर रहा है।
इसका निचला प्रभाव मामूली तेज़ी से केस निपटान की उम्मीद है, क्योंकि वादी सुनवाई की तारीखों के बारे में स्पष्ट अपेक्षाएँ प्राप्त करते हैं। रजिस्ट्री को सॉफ्टवेयर और प्रशिक्षण मॉड्यूल को नए नियम के अनुसार अपडेट करना होगा, जबकि वकील अपनी दायर करने की रणनीतियों को संशोधित समयसीमा के अनुरूप समायोजित कर सकते हैं। समय के साथ, यह सुधार लंबित मामलों की दर को घटाने में योगदान दे सकता है, जिससे न्यायिक प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास बढ़ेगा।
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