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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने पर डेटा की कमी पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध कैसे लागू किया जा रहा है, इस पर विश्वसनीय डेटा की कमी पर चिंता जताई। अदालत ने अधिकारियों से निगरानी तंत्र में सुधार करने का आग्रह करते हुए पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ चेतावनी दी।

LiveLawOctober 29, 20261 min read
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने पर डेटा की कमी पर सवाल उठाए
The Strategic Consequence
पटाखों की बिक्री के आंकड़ों पर आने वाली सरकारी रिपोर्टों पर नज़र रखें जो भविष्य के अदालती फैसलों को आकार दे सकती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए हैं कि मौजूदा प्रतिबंध जमीन पर कैसे लागू किए जा रहे हैं। पीठ ने कहा कि हालांकि वायु गुणवत्ता डेटा त्योहार के दौरान सूक्ष्म कणों में बढ़ोतरी दिखाता है, लेकिन बेचे गए, जब्त किए गए या दंडित किए गए पटाखों की संख्या का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी जानकारी के बिना, अदालत ने कहा कि वह यह आकलन नहीं कर सकती कि क्या पूर्ण प्रतिबंध आवश्यक है या क्या लक्षित प्रवर्तन अधिक प्रभावी होगा।

न्यायाधीशों ने व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी हवाला दिया, जिसने कई राज्य सरकारों को पटाखों की बिक्री पर आंशिक प्रतिबंध या कर्फ्यू लगाने के लिए प्रेरित किया है। दिल्ली में, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ प्रकार की आतिशबाजी के उपयोग को सीमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन अनुपालन असमान रहा है, खासकर परिधीय जिलों में जहां प्रवर्तन संसाधन कम हैं। अदालत की टिप्पणी नागरिकों को ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचाने और भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करने के बीच एक संतुलनकारी कार्य को दर्शाती है।

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जवाब में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अतिरिक्त निगरानी स्टेशनों को तैनात करके और विक्रेताओं को बिक्री लॉग बनाए रखने की आवश्यकता के द्वारा डेटा संग्रह को मजबूत करने का वादा किया है जिसका ऑडिट किया जा सकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी स्पॉट जांच बढ़ाने और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है जो नागरिकों को अवैध पटाखों के उपयोग की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। अदालत के बयान से संकेत मिलता है कि भविष्य की कानूनी चुनौतियाँ आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के सिद्धांत के बजाय सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर केंद्रित हो सकती हैं।

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