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सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए सिलसिलेवार वादी को फटकार लगाई

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विपुल वादकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए फर्जी चिकित्सा योग्यता के संबंध में एक याचिका खारिज कर दी। पीठ ने जनहित याचिका को मशीनीकृत उद्योग में बदलने की निंदा की, जो सर्वोच्च न्यायिक मंच को बाधित करता है।

The HinduSeptember 16, 20261 min read
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सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए सिलसिलेवार वादी को फटकार लगाई
The Strategic Consequence
सख्त न्यायिक स्क्रीनिंग तंत्र वैध कानूनी वकालत समूह याचिकाओं के लिए तैयारी की लागत को बढ़ाते हुए नियमित सार्वजनिक हित दाखिलों को उच्च मार्जिन से कम कर देगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कथित फर्जी मेडिकल डिग्रियों से संबंधित एक याचिका को खारिज करते हुए जनहित याचिका के वस्तुकरण के खिलाफ तीखी संस्थागत फटकार लगाई। पर्याप्त कानूनी कठोरता के बिना साप्ताहिक याचिका दायर करने की याचिकाकर्ता की आदत पर निराशा व्यक्त करते हुए, पीठ ने स्पष्ट रूप से जनहित याचिका को एक कारखाने के रूप में संचालित करने की प्रथा को चेतावनी दी। अदालत ने इस मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो अदालत के मूल्यवान समय बर्बाद करने वाली अप्रमाणित याचिकाओं के प्रति बढ़ती न्यायिक असहिष्णुता का संकेत है। पीठ के तीखे शब्दों के नीचे न्याय तक पहुंच बनाए रखने के न्यायिक आदेश और प्रशासनिक गतिरोध को प्रबंधित करने की अनिवार्यता के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा तनाव है। जनहित याचिकाओं की कल्पना मूल रूप से वंचित नागरिकों की सुरक्षा के तंत्र के रूप में की गई थी, फिर भी प्रचार या प्रशासनिक लाभ चाहने वाले धारावाहिक वादियों द्वारा इस तंत्र का तेजी से लाभ उठाया जा रहा है। यह प्रणालीगत घर्षण शीर्ष अदालत को अपने डॉकेट को तुच्छ प्रस्तुतियों से बचाने के लिए अपने गेटकीपिंग प्रोटोकॉल को लगातार पुन: व्यवस्थित करने के लिए मजबूर करता है। इस फैसले का तात्कालिक परिणाम देश भर के आदतन वादियों और अनौपचारिक कानूनी संगठनों पर एक स्पष्ट प्रतिबंध है। निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों द्वारा समान रूप से कड़े जांच मानदंड अपनाने की संभावना है, जो खराब तरीके से तैयार की गई जनहित याचिकाओं को शुरुआत में ही खारिज कर देंगे। नतीजतन, वैध जनहित कार्यों को उच्च प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जबकि कानूनी अधिवक्ताओं को सामान्यीकृत शिकायतें दर्ज करने से पहले कहीं अधिक जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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