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सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 34% कोटा बहाल करने की एपी सरकार की याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण कोटा बहाल करने के आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि एकीकृत परिवार सर्वेक्षण से प्रदान किया गया डेटा पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के समर्पित मूल्यांकन के बिना बढ़े हुए आरक्षण को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त विशिष्ट नहीं था।

The Hindu NationalOctober 9, 20261 min read
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सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 34% कोटा बहाल करने की एपी सरकार की याचिका खारिज कर दी
The Strategic Consequence
आंध्र प्रदेश सरकार की अगली कानूनी रणनीति पर नजर रखें, जिसमें अदालत के साक्ष्य मानकों को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट अनुभवजन्य अध्ययन शुरू करना शामिल हो सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में आरक्षण नीतियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए 34% कोटा बहाल करने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। पीठ ने बढ़े हुए आरक्षण के कानूनी आधार की जांच की और पाया कि राज्य द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरक्षित सीटों में इतनी बड़ी वृद्धि का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त थे। यह निर्णय राज्य पर यह जिम्मेदारी डालता है कि यदि वह भविष्य में आरक्षण प्रतिशत को बनाए रखना या बढ़ाना चाहता है तो वह अधिक विस्तृत और विशिष्ट डेटा प्रदान करे।

अदालत की आपत्ति का मूल प्रस्तुत किए गए डेटा की प्रकृति में निहित है। सरकार ने एकीकृत परिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों पर भरोसा किया, जिसे न्यायाधीशों ने स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण में विशिष्ट वृद्धि को उचित ठहराने के लिए बहुत व्यापक माना। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक सामान्य सर्वेक्षण स्थानीय शासन के संदर्भ में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के विशिष्ट अनुभवजन्य मूल्यांकन के बराबर नहीं है। इस लक्षित विश्लेषण के बिना, अदालत इस दावे को मान्य नहीं कर सकती थी कि 34% कोटा आवश्यक था या इन संस्थानों में पिछड़े वर्गों की वास्तविक प्रतिनिधित्व आवश्यकताओं के अनुपात में था।

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इस फैसले का आंध्र प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। यह साक्ष्य-आधारित आरक्षण नीतियों के लिए एक सख्त न्यायिक मानक का संकेत देता है, जिसके लिए राज्यों को समग्र जनसांख्यिकीय डेटा पर भरोसा करने के बजाय विशिष्ट अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। भारत में पाठकों के लिए, यह मामला आरक्षण नीतियों को लेकर चल रही कानूनी बहस और सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों को आकार देने में सटीक डेटा के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह इस बात पर भी प्रभाव डाल सकता है कि अन्य राज्य इसी तरह की याचिकाओं पर कैसे विचार करते हैं, एक मिसाल कायम करते हुए आरक्षण कोटा में बदलाव के लिए कठोर, संदर्भ-विशिष्ट औचित्य की मांग करते हैं।

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