आयकर री-असेसमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: धारा 143(2) के तहत नोटिस दिए बिना नहीं शुरू हो सकती दोबारा जाँच
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि आयकर अधिकारी धारा 143(2) के तहत वैधानिक नोटिस जारी किए बिना री-असेसमेंट (पुनर्मूल्यांकन) की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। अदालत के इस फैसले से कॉरपोरेट करदाताओं को टैक्स अधिकारियों की मनमानी वसूली के खिलाफ बड़ी सुरक्षा मिली है।

प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने टैक्स प्रशासन से जुड़े नियमों की बेहद स्पष्ट व्याख्या की है। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि धारा 143(2) के तहत अनिवार्य नोटिस जारी किए बिना शुरू की गई री-असेसमेंट की कोई भी कार्रवाई पूरी तरह से अमान्य मानी जाएगी। इस फैसले के जरिए न्यायपालिका ने प्रशासनिक मनमानी पर लगाम लगा दी है। अब टैक्स अधिकारी बकाया राजस्व की वसूली के नाम पर तय प्रक्रियात्मक नियमों को दरकिनार नहीं कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कॉरपोरेट जगत और टैक्स वसूली में जुटे अधिकारियों के बीच वर्षों से चले आ रहे विवाद के बाद आया है। वित्तीय वर्ष बंद होने के सालों बाद मिलने वाले मनमाने नोटिसों के खिलाफ कंपनियां लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं, जिसमें प्रक्रियागत खामियों का हवाला दिया जाता था। अदालत के इस हस्तक्षेप से सरकार और करदाताओं के बीच संतुलन कायम हुआ है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी वैध टैक्स मांग के लिए प्रशासन द्वारा तय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है।
इस फैसले का सीधा असर यह होगा कि वैधानिक मानकों को पूरा न करने वाले हजारों लंबित री-असेसमेंट नोटिस अब खारिज हो जाएंगे। इस फैसले से बड़ी कंपनियों को बड़ी वित्तीय राहत मिली है और उनकी लीगल टीमें पुराने मामलों को रद्द कराने के लिए समीक्षा में जुट गई हैं। दूसरी ओर, आयकर विभाग को अपनी आंतरिक कंप्लायंस व्यवस्था में तत्काल सुधार करना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी डिजिटल या मैनुअल टैक्स ऑडिट वसूली नोटिस जारी करने से पहले तय कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करे।
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