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सुप्रीम कोर्ट ने 362 अनियमित नियुक्तियों को वैध करने वाले कर्नाटक कानून को रद्द कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के कर्नाटक कानून को अमान्य कर दिया है, जिसमें 2011 की त्रुटिपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए 362 राजपत्रित प्रोबेशनरों की नियुक्तियों को नियमित करने की मांग की गई थी। यह न्यायिक हस्तक्षेप योग्यता-आधारित चयन को दरकिनार करने के विधायी प्रयास को नष्ट कर देता है, इस सिद्धांत को बहाल करता है कि कार्यकारी अनियमितताओं को बाद के वैधानिक सत्यापन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है।

Times of IndiaOctober 29, 20262 min read
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सुप्रीम कोर्ट ने 362 अनियमित नियुक्तियों को वैध करने वाले कर्नाटक कानून को रद्द कर दिया
The Strategic Consequence
इस फैसले से पूरे भारत में कानूनी चुनौतियों की लहर दौड़ जाएगी, जिससे राज्यों को पिछले सभी भर्ती अभियानों का ऑडिट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और संभावित रूप से अनियमित रूप से नियुक्त अधिकारियों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी हो सकती है।

2022 के कर्नाटक कानून को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सार्वजनिक सेवा भर्ती के क्षेत्र में विधायी अतिरेक के लिए एक निर्णायक फटकार का प्रतिनिधित्व करता है। 362 परिवीक्षाधीनों की नियुक्तियों को मान्य करने वाले क़ानून को अमान्य करके, न्यायालय ने फिर से पुष्टि की है कि चयन प्रक्रिया की अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता है, तब भी जब राज्य अपनी स्वयं की प्रक्रियात्मक विफलताओं को पूर्वव्यापी रूप से वैध बनाने का प्रयास करता है। इसका तात्कालिक परिणाम इन अधिकारियों की संभावित बर्खास्तगी है, जिससे राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में एक खालीपन पैदा हो गया है और प्रभावित विभागों में शासन की निरंतरता पर तत्काल सवाल खड़े हो गए हैं।

अंतर्निहित घर्षण न्यायपालिका के योग्यता को बनाए रखने के आदेश और कार्यबल स्थिरता का प्रबंधन करने की राजनीतिक अनिवार्यता के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष से उत्पन्न होता है। 2011 की परीक्षा अनियमितताओं से ग्रस्त थी, और उसके बाद 2022 का कानून नियुक्तियों को न्यायिक जांच से बचाने का एक स्पष्ट प्रयास था। न्यायालय का फैसला विधायी शक्ति की सीमाओं को उजागर करता है, यह स्थापित करते हुए कि किसी कानून को अतीत की दुर्भावना के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय अन्य राज्यों को एक मजबूत संकेत भेजता है कि अनियमित नियुक्तियों को नियमित करने के समान प्रयासों को समान न्यायिक जांच का सामना करना पड़ेगा, जो संभवतः पूरे भारत में राजनीतिक समझौतों के जाल को उजागर करेगा।

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इसका वास्तविक परिणाम कर्नाटक में प्रशासनिक अनिश्चितता का दौर है, जहां 362 अधिकारियों को हटाने से चल रही परियोजनाएं और सेवाएं बाधित हो सकती हैं। डाउनस्ट्रीम प्रभाव व्यापक सिविल सेवा संस्कृति तक फैला हुआ है, जहां मनमाने ढंग से हटाने का डर या नाजायज प्रतिधारण की आशा अधिकारी व्यवहार को आकार देती रहेगी। राज्य सरकार के लिए, यह एक महंगा झटका है जिसके लिए एक नई भर्ती अभियान की आवश्यकता होगी, जिससे राजकोषीय और तार्किक बोझ बढ़ेगा। यह फैसला उन अभ्यर्थियों को भी प्रोत्साहित करता है जिन्हें अनियमितताओं के कारण पदों से वंचित कर दिया गया था, जिससे भर्ती धोखाधड़ी के समान इतिहास वाले अन्य राज्यों में कानूनी चुनौतियों की लहर पैदा हो सकती है।

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