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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कर्नाटक की 'भ्रष्टाचार' युक्त 2011 भर्ती को वैध करने वाली कानून

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उस कानून को रद्द कर दिया, जिसके जरिए 2011 की भर्ती प्रक्रिया को वैध करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे पहले भ्रष्टाचार के आरोपों पर रद्द किया गया था। कोर्ट ने कहा कि विधानमंडल संवैधानिक न्यायालयों के रद्दीकरण आदेश को पलट नहीं सकता, जिससे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को और मजबूती मिली है।

The Hindu KarnatakaOctober 29, 20262 min read
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कर्नाटक की 'भ्रष्टाचार' युक्त 2011 भर्ती को वैध करने वाली कानून
The Strategic Consequence
कर्नाटक सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ कोई अपील या भर्ती ढांचे को संशोधित करने के लिए विधायी प्रयासों पर नजर रखें।

वर्ष 2011 में कर्नाटक राज्य सरकार ने कई सार्वजनिक सेवा पदों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की थी। घोषणा के कुछ समय बाद ही आरोप सामने आए कि चयन प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने सबूतों की जांच की, प्रक्रियागत अनियमितताओं की पुष्टि की और भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया। जब इस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय के इस फैसले को बनाए रखा। इस रद्दीकरण से सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रभावित किया गया, जिन्होंने परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपना समय और संसाधन लगा चुके थे।

न्यायिक फैसलों के जवाब में, कर्नाटक विधानसभा ने शुरुआती 2026 में एक विशेष कानून पारित किया, जिसके जरिए पिछले रद्दीकरण के बावजूद 2011 की भर्ती को वैध करने की कोशिश की गई। इस कानून में तर्क दिया गया कि राज्य को महत्वपूर्ण पदों को भरने की ज़रूरत है और मूल प्रक्रिया को अन्यायपूर्ण रूप से निशाना बनाया गया था। इस विधेयक के समर्थकों का दावा था कि इससे रोजगार के अवसरों को पुनः स्थापित किया जाएगा, जबकि आलोचकों ने चेतावनी दी कि इससे न्यायालयों की प्रामाणिकता को नुकसान होगा और भविष्य की शासन व्यवस्था के लिए यह एक खतरनाक मिसाल पेश कर सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट, जो संवैधानिक पीठ के रूप में बैठा था, ने राज्य के कानून की वैधता की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि विधायी अधिनियम संवैधानिक न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को निरर्थक नहीं कर सकता। पीठ ने जोर दिया कि भ्रष्टाचार के आधार पर भर्ती को रद्द करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है और विधानमंडल द्वारा उस फैसले को पलटने की कोई भी कोशिश शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगी। यह फैसला न केवल कर्नाटक के कानून को खारिज करता है, बल्कि न्यायिक निर्णयों के मामले में विधायी अधिकार की सीमाओं के बारे में अन्य राज्यों को भी स्पष्ट संदेश देता है। यह फैसला देश भर में चल रही और भविष्य की भर्ती विवादों को प्रभावित करने की उम्मीद है।

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