कर विभाग ने आईटी-पार्क साझेदारी पर संरचित चोरी का आरोप लगाया, आईटीएटी ने पांच भूमि मालिकों को राहत दी
आयकर विभाग ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में एक आईटी पार्क के लिए संयुक्त विकास समझौता कर से बचने की एक योजना थी, जिसके कारण आईटीएटी ने पांच भूमि मालिकों के पक्ष में फैसला सुनाया। यह निर्णय तकनीकी क्षेत्र में भविष्य के रियल-एस्टेट संयुक्त उद्यमों की उम्मीदों को नया आकार देता है।
विवाद बेंगलुरु के भूस्वामियों के एक समूह और एक निर्माण फर्म के बीच 2005 के संयुक्त विकास समझौते पर केंद्रित है, जिसने साझेदारी व्यवस्था के तहत एक आईटी पार्क बनाया था। कर अधिकारियों ने तर्क दिया कि संरचना को जानबूझकर एक शेल इकाई के माध्यम से किराये की आय को चैनल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे कर योग्य आधार कम हो गया और सरकार को पर्याप्त राजस्व से वंचित होना पड़ा। एक लंबे ऑडिट के बाद, विभाग ने कर चोरी का आरोप लगाते हुए एक दावा दायर किया, जिसमें शामिल पांच मालिकों पर वापस कर, ब्याज और जुर्माना लगाने की मांग की गई।
आईटीएटी ने दस्तावेज़ीकरण की समीक्षा करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि साझेदारी एक जानबूझकर टालने की योजना नहीं थी, बल्कि इसके गठन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप एक वैध व्यापार व्यवस्था थी। ट्रिब्यूनल ने कर विभाग को अपनी मांग वापस लेने का आदेश दिया और भूमि मालिकों को मूल्यांकन देनदारियों से राहत दी। यह निर्णय आक्रामक कर योजना और अवैध चोरी के बीच की बारीक रेखा को रेखांकित करता है, जिससे कानूनी विद्वानों को प्रौद्योगिकी रियल-एस्टेट बाजार में संयुक्त विकास समझौतों पर स्पष्ट वैधानिक मार्गदर्शन की मांग करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
जवाब में, वित्त मंत्रालय ने संशोधित दिशानिर्देश जारी करने के इरादे की घोषणा की, जो भविष्य के विवादों को रोकने के उद्देश्य से आईटी-पार्क परियोजनाओं के लिए अनुमेय संरचनाओं को रेखांकित करेगा। डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग निकायों ने निर्णय का स्वागत किया है, इसे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को चलाने वाले सहयोगी निवेश मॉडल के सत्यापन के रूप में देखा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि स्पष्ट विनियामक वातावरण प्रौद्योगिकी पार्कों में नए सिरे से निवेश को प्रोत्साहित करेगा, संभावित रूप से पूरे कर्नाटक और उसके बाहर रोजगार और सहायक सेवाओं को बढ़ावा देगा।
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