POCSO मामलों से निपटने में सुधार के मामले में तेलंगाना शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं हुआ
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों के समाधान में तेलंगाना शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल नहीं हुआ है। समर्पित फास्ट-ट्रैक अदालतों की अनुपस्थिति के कारण अधिकांश पंजीकृत मामले लंबित रहते हैं।

न्यायिक आंकड़ों के हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि तेलंगाना ने यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, जिसे आमतौर पर POCSO के रूप में जाना जाता है, के तहत मामलों को संभालने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए संघर्ष किया है। पिछले दशक में दर्ज किए गए इकतीस हजार से अधिक संचयी मामलों में से, लगभग बावन प्रतिशत अभी भी मुकदमे की प्रतीक्षा में हैं। यह उच्च लंबित दर कानूनी प्रणाली में एक प्रणालीगत बाधा को इंगित करती है, जहां सबसे कमजोर पीड़ितों से जुड़े मामले बिना समाधान के वर्षों तक लटके रहते हैं। देरी न केवल जीवित बचे लोगों के लिए आघात को बढ़ाती है बल्कि कानून के निवारक प्रभाव को भी कमजोर करती है।
इस बैकलॉग के लिए उद्धृत प्राथमिक कारण विशेष रूप से POCSO मामलों के लिए नामित विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की कमी है। जबकि केंद्र सरकार ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अदालतों की स्थापना अनिवार्य कर दी है, कई राज्य इस आवश्यकता को लागू करने में धीमे रहे हैं। तेलंगाना में, मौजूदा न्यायिक बुनियादी ढांचा बहुत छोटा है, जहां सामान्य अदालतें नागरिक, आपराधिक और विशेष मामलों का मिश्रण संभालती हैं। विशेषज्ञता की कमी के कारण प्रक्रियात्मक देरी होती है, क्योंकि न्यायाधीशों को संवेदनशील बाल कल्याण मामलों के लिए आवश्यक केंद्रित संसाधनों के बिना कई डॉकेट प्रकारों को संतुलित करना पड़ता है।
यह मुद्दा सभी भारतीय पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की न्यायिक प्रणाली में एक व्यापक चुनौती को दर्शाता है: विधायी इरादे और प्रशासनिक निष्पादन के बीच का अंतर। POCSO अधिनियम को बच्चों के लिए एक मजबूत ढाल के रूप में डिज़ाइन किया गया था, लेकिन जब मामले वर्षों तक खिंचते हैं तो इसकी प्रभावशीलता से समझौता हो जाता है। तेलंगाना में समर्पित अदालतें स्थापित करने में विफलता केंद्रीय निर्देशों के सख्त अनुपालन और न्यायिक बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाता, देश के कई हिस्सों में बाल पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय का वादा काफी हद तक अधूरा है।
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