सर्वोच्चता की कमी: न्यायपालिका ने विकलांग सैनिकों के लाभ रोके जाने पर कार्यकारी को फटकार लगाई
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घायल सैन्य कर्मियों को व्यवस्थित रूप से विकलांगता लाभ से वंचित करने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। यह गंभीर न्यायिक हस्तक्षेप दिग्गजों के साथ व्यवहार को लेकर रक्षा तंत्र के भीतर गहरे प्रशासनिक मतभेद को उजागर करता है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने कार्यकारी प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप किया और उन नौकरशाही एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान विकलांग हुए सैनिकों को मिलने वाले वित्तीय अधिकारों को नियमित रूप से अवरुद्ध कर दिया है। वर्षों से, नौकरशाही जड़ता और प्रतिबंधात्मक विभागीय व्याख्याओं ने घायल दिग्गजों को अंतहीन प्रक्रियात्मक शुद्धिकरण में फंसा दिया है, जिससे उन्हें कानून द्वारा संहिताबद्ध पेंशन और चिकित्सा मुआवजे से वंचित कर दिया गया है। पीठ ने स्पष्ट नाराजगी के साथ कहा कि राज्य मशीनरी अक्सर कानूनी सहनशक्ति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, जिससे सेवानिवृत्त सैनिकों को उसी संस्थान के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपना खून बहाया था। इस प्रत्यक्ष संघर्ष के पीछे रक्षा मंत्रालय की नागरिक नौकरशाही और सैन्य पदानुक्रम के बीच एक गहरा संस्थागत घर्षण है। वित्तीय विभागों के भीतर काम करने वाले सिविल सेवक वयोवृद्ध पेंशन को पूरी तरह से राजकोषीय चश्मे से देखते हैं, जबकि सशस्त्र बल उन लोगों के प्रति सम्मान, देखभाल और पूर्ण दायित्व के लोकाचार की मांग करते हैं जो वर्दी में स्थायी शारीरिक नुकसान झेलते हैं। यह दार्शनिक विभाजन एक प्रशासनिक पक्षाघात पैदा करता है जहां ऊपर से कार्यकारी आदेशों को कमजोर कर दिया जाता है, विलंबित कर दिया जाता है, या मध्य स्तर के प्रशासकों द्वारा मानवीय गरिमा की कीमत पर बजटीय व्यय को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इस चल रहे नौकरशाही युद्ध का तत्काल नुकसान सैकड़ों विकलांग दिग्गजों की वित्तीय सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक कल्याण है, जो अपने उचित संवितरण से वंचित हैं। सरकार को इन प्रणालीगत देरी के लिए जिम्मेदार ठहराकर, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि सैन्य कल्याण के प्रति प्रशासनिक उदासीनता को अब न्यायिक छूट नहीं मिलेगी। आने वाले महीनों में, रक्षा मंत्रालय को अनिवार्य अनुपालन ऑडिट का सामना करना पड़ेगा, जिससे लंबित विकलांगता बैकलॉग को साफ़ करने और राज्य द्वारा अनुभवी शिकायतों को संभालने के तरीके को पुनर्गठित करने के लिए धन के तत्काल पुन: आवंटन को मजबूर होना पड़ेगा।
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