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इलाहाबाद उच्च न्यायालय अदालत के गलियारों में नारेबाजी और हंगामे को लेकर अधिवक्ताओं के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई पर विचार कर रहा है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय अदालत परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ताओं के एक समूह के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही पर विचार कर रहा है। अधिवक्ताओं का दावा है कि न्यायमूर्ति अजय भनोट ने 27 अक्टूबर को एक घटना के दौरान एक सहकर्मी को अपमानित किया, जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा।

LiveLawOctober 28, 20261 min read
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय अदालत के गलियारों में नारेबाजी और हंगामे को लेकर अधिवक्ताओं के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई पर विचार कर रहा है
The Strategic Consequence
अवमानना ​​पर उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर नजर रखें, जो अदालत परिसर में वकीलों के भविष्य के आचरण को प्रभावित कर सकता है।

वकीलों का एक समूह सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गलियारे में प्रवेश कर गया, हाथों में तख्तियां लिए हुए और नारे लगाते हुए उन्होंने न्यायमूर्ति अजय भनोट से जुड़े अपमानजनक प्रकरण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। अधिवक्ताओं के अनुसार, न्यायाधीश ने कथित तौर पर 27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान एक साथी वकील की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की, जिससे तीखी नोकझोंक हुई और अदालत की गतिविधियों में अस्थायी व्यवधान उत्पन्न हुआ। अदालत के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों द्वारा वकीलों को परिसर से बाहर निकालने से पहले विरोध प्रदर्शन लगभग तीस मिनट तक चला।

मर्यादा के संभावित उल्लंघन से अवगत अदालत की पीठ ने अब यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है कि क्या अधिवक्ताओं के कार्य अदालत की अवमानना ​​​​का गठन करते हैं। भारतीय कानून के तहत, अवमानना ​​तब लागू की जा सकती है जब किसी आचरण को न्याय प्रशासन में बाधा डालने या अदालत को बदनाम करने वाला माना जाता है। न्यायाधीश औपचारिक आरोपों पर निर्णय लेने से पहले वीडियो फुटेज, शामिल पक्षों के बयानों और किसी भी प्रासंगिक प्रक्रियात्मक रिकॉर्ड की जांच करेंगे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह परिणाम इस बात के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है कि भविष्य में अदालती गलियारों में असहमति को कैसे प्रबंधित किया जाता है।

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उत्तर प्रदेश और उसके बाहर के कानूनी समुदाय के लिए, यह मामला विरोध के अधिकार और न्यायिक सेटिंग्स में व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है। जबकि अधिवक्ताओं का तर्क है कि उनके कार्य कथित अनादर की प्रतिक्रिया थे, आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के प्रदर्शन से न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम होने का खतरा है। उम्मीद है कि उच्च न्यायालय अगले कुछ हफ्तों के भीतर एक विस्तृत आदेश जारी करेगा, जिसमें इसी तरह की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से दंड या निर्देश शामिल हो सकते हैं।

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