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शैक्षणिक संस्थानों के पास होटल बार और क्लबों में शराब की बिक्री पर रोक का कोई प्लान है? मदर हाई कोर्ट ने प्रोहिबिशन एंड एक्साइज कमीशनर से पूछा

मद्रास हाई कोर्ट ने प्रोहिबिशन एंड एक्साइज कमीशनर से स्कूलों के पास होटल बार और क्लबों में शराब की बिक्री को सीमित करने के प्लान के बारे में सवाल पूछा, जहाँ एक 19 वर्षीय छात्र को कॉलेज-चालित स्थल पर शराब मिली। कोर्ट अल्पवयस्कों की सुरक्षा और दूरी नियमों के सख्त अनुपालन के लिए स्पष्ट नीति चाहती है।

The Hindu NationalOctober 29, 20262 min read
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शैक्षणिक संस्थानों के पास होटल बार और क्लबों में शराब की बिक्री पर रोक का कोई प्लान है? मदर हाई कोर्ट ने प्रोहिबिशन एंड एक्साइज कमीशनर से पूछा
The Strategic Consequence
कोर्ट के निर्देश के बाद लाइसेंसिंग नियमों में होने वाले किसी भी आधिकारिक अधिसूचना या संशोधन पर नज़र रखें।

मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका सुनी, जिसमें एक चिंताजनक घटना की चर्चा की गई, जिसमें एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र को शराब खरीदने और पीने की अनुमति मिली। यह स्थल एक होटल के जुड़े हुए बार में था, जो रिपोर्ट्स के अनुसार कॉलेज द्वारा ही संचालित किया जाता है। न्यायाधीश एन. रामेश ने इस तथ्य पर हैरानी जताई कि शैक्षणिक संस्थान के इतने पास स्थित एक जगह पर अल्पवयस्क को शराब दी जा रही है। उन्होंने प्रोहिबिशन एंड एक्साइज कमीशनर से पूछा कि क्या स्कूलों या कॉलेजों के पास चलने वाले होटल बार और क्लबों में शराब की बिक्री को रोकने के लिए कोई योजना मौजूद है।

वर्तमान कर्नाटक और तमिलनाडु के कानूनों के तहत, स्कूलों, कॉलेजों और उन संस्थानों की निर्धारित दूरी के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, जहाँ अल्पवयस्क छात्र पढ़ते हैं। प्रोहिबिशन एंड एक्साइज कमीशनर लाइसेंस जारी करने, अनुपालन की निगरानी करने और दूरी नियम का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने दूरी की आवश्यकता को सख्त किया है और अल्पवयस्क पीने को रोकने के लिए अनिवार्य जाँच शुरू की है, लेकिन अनुपालन असमान बना हुआ है। इसलिए कोर्ट के इस प्रश्न का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि राज्य सरकार ने भविष्य में इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए कोई ठोस नीति या संचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं या नहीं।

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यह मुद्दा पूरे भारत के पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह युवाओं की सुरक्षा, शैक्षणिक संस्थानों की विश्वसनीयता और उन नियामक एजेंसियों की प्रभावशीलता से जुड़ा है, जिन्हें जन स्वास्थ्य की रक्षा का दायित्व दिया गया है। जब एक कॉलेज-चालित स्थल अल्पवयस्क को शराब परोस सकता है, तो इससे उन निगरानी तंत्रों पर सवाल उठते हैं, जिनका उद्देश्य कैंपस को सुरक्षित और नशीली चीज़ों से मुक्त रखना है। स्कूलों के पास शराब की बिक्री को सीमित करने वाली एक स्पष्ट नीति माता-पिता, शिक्षकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अल्पवयस्क शराब पीने और संबंधित सामाजिक समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए एक साथ काम करने में मदद करेगी।

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