बंगाल में जबरन वसूली को अपराध घोषित करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, साथ ही कानून प्रवर्तन में मिलीभगत के लिए दंड का विस्तार भी किया गया है
पश्चिम बंगाल प्रशासन ने लापरवाह पुलिस अधिकारियों के लिए स्पष्ट दंडात्मक उपायों के साथ प्रणालीगत जबरन वसूली गिरोहों को लक्षित करने वाले कड़े कानून का मसौदा तैयार किया। यह विधायी धुरी आपराधिक नेटवर्क को बचाने वाले राज्य अधिकारियों पर सीधे मुकदमा चलाकर मजबूत सुरक्षा रैकेट को नष्ट करने का प्रयास करती है।
अनियंत्रित सुरक्षा रैकेटों और नगर निगम की ज़बरदस्ती पर जनता के आक्रोश ने आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष दंडात्मक क़ानून का मसौदा तैयार करने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, जबरन वसूली को अब एक सामान्य दुष्कर्म के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि अनिवार्य जेल की सजा और संपत्ति की जब्ती के साथ एक गंभीर अपराध माना जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से, मसौदा कानून में स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए सख्त जवाबदेही खंड शामिल हैं जो जबरन वसूली की शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं या आपराधिक सिंडिकेट्स के साथ मिले हुए पाए जाते हैं। दशकों से, स्थानीय जबरन वसूली नेटवर्क सीमा-स्तर के राजनीतिक फिक्सरों और समझौतावादी पुलिस निरीक्षकों से चुपचाप संरक्षण के कारण दण्ड से मुक्ति के साथ संचालित होते रहे हैं। व्यापार मालिकों और सड़क विक्रेताओं ने समान रूप से इन अनौपचारिक करों का वित्तीय बोझ उठाया, जिससे शहरी केंद्रों और ग्रामीण बाजारों में आर्थिक घुटन का माहौल पैदा हुआ। नए बिल में पुलिस दायित्व को शामिल करना संस्थागत आत्म-संरक्षण से आमूल-चूल विचलन का प्रतिनिधित्व करता है, यह संकेत देता है कि आपराधिक सिंडिकेट्स के राज्य संरक्षण के गंभीर संस्थागत परिणाम होंगे। इस कानून को लागू करने से अनिवार्य रूप से नौकरशाही और स्थानीय राजनीतिक कैडरों के भीतर सक्रिय संरक्षण नेटवर्क से तीव्र प्रतिक्रिया होगी। क्या कार्यपालिका को इन दंडों को समान रूप से लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटानी चाहिए, स्थानीय वाणिज्य परिचालन घर्षण में महत्वपूर्ण कमी का अनुभव करेगा। हालाँकि, समझौता करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने में कोई भी झिझक कानून को केवल एक खोखला जनसंपर्क अभ्यास बना देगी।
Comments 0