कैबिनेट ने प्रमुख औपचारिक कार्यबल विस्तार में ईपीएफओ वेतन सीमा को 25,000 रुपये तक बढ़ाने की मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। यह संरचनात्मक बदलाव एक दशक से अधिक समय में पहली बार लाखों शहरी और औद्योगिक श्रमिकों को अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अनुपालन में लाता है।
भारत के श्रम बाज़ार को औपचारिक बनाने में वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक समायोजन हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने वेतन सीमा में लंबे समय से विलंबित संशोधन को मंजूरी दे दी। एक दशक से अधिक समय तक, सीमा 15,000 रुपये पर स्थिर रही, जिससे प्रवेश स्तर के शहरी पेशेवरों और कुशल विनिर्माण हाथों का एक बड़ा वर्ग वैधानिक सेवानिवृत्ति बचत से बाहर हो गया। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति ने पुरानी सीमा के वास्तविक मूल्य को नष्ट कर दिया, लाखों लोगों ने खुद को सामाजिक सुरक्षा जाल से बाहर कर दिया, वे पूरी तरह से अनौपचारिक व्यवस्था पर निर्भर थे जो शून्य दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती थी। उद्योग निकाय और श्रमिक संघ इस कदम के राजकोषीय प्रभावों को लेकर लंबे समय तक लॉबिंग युद्ध में लगे रहे, कॉर्पोरेट नियोक्ताओं ने बढ़ते अनुपालन बोझ और अनिवार्य योगदान बहिर्वाह की चेतावनी दी। इसके विपरीत, श्रमिक प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि निरंतर आर्थिक विस्तार की अवधि के दौरान सीमा को कृत्रिम रूप से कम रखने से श्रमिक वर्ग को दंडित किया गया। सरकार ने क्रमिक एकीकरण का विकल्प चुनकर इस टकराव को दूर किया, जिससे नियोक्ताओं को कमजोर वेतन पाने वालों को बचाने की राजनीतिक अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए अपने पेरोल आर्किटेक्चर को फिर से व्यवस्थित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डाउनस्ट्रीम, समायोजन से सेवानिवृत्ति निधि निकाय द्वारा प्रबंधित कोष में तत्काल वृद्धि होगी, जिससे अरबों रुपये घरेलू पूंजी बाजारों और गिल्ट-एज सिक्योरिटीज में प्रवाहित होंगे। हालाँकि, छोटे और मध्यम उद्यमों को गंभीर मार्जिन दबाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी वैधानिक भविष्य निधि देनदारियाँ रातोंरात बढ़ जाती हैं। व्यवसाय मालिकों को अब इन अनिवार्य लागत वृद्धि को अवशोषित करना होगा या उन्हें उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला में स्थानांतरित करना होगा, जिससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में शहरी रोजगार के सूक्ष्मअर्थशास्त्र में बदलाव आएगा।
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