प्रियागोल्ड बिस्कुट में पशु-आहार की भूसी, दूध में डिटर्जेंट: एफएसएसएआई ने 3 कंपनियों पर मुकदमा चलाने का कदम उठाया
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तीन विनिर्माण कंपनियों के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू की है। अधिकारियों को बिस्कुट में पशु-आहार की भूसी और दूध के नमूनों में डिटर्जेंट सहित हानिकारक मिलावट मिली।
राजधानी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिकारियों ने नियमित निरीक्षणों के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें गंभीर खाद्य संदूषण का पता चला है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने प्रयोगशाला परीक्षणों में लोकप्रिय खाद्य उत्पादों में खतरनाक मिलावट की पुष्टि होने के बाद तीन अलग-अलग विनिर्माण फर्मों के खिलाफ आधिकारिक अभियोजन कदमों की घोषणा की। जांचकर्ताओं ने पाया कि एक कंपनी ने बुनियादी गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों से समझौता करते हुए बिस्किट उत्पादन में पूरक घटक के रूप में निम्न-श्रेणी के पशु-आहार चोकर का उपयोग किया।
एक ही निरीक्षण अभियान के दौरान अलग-अलग निष्कर्षों में, निरीक्षकों ने अन्य प्रसंस्करण इकाइयों से एकत्र किए गए पैकेज्ड दूध के नमूनों में सिंथेटिक डिटर्जेंट की उपस्थिति का पता लगाया। ऐसे जहरीले पदार्थ नियमित उपभोक्ताओं, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं जो दैनिक पोषण के लिए डेयरी उत्पादों पर निर्भर हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि ये उल्लंघन उपभोक्ता कल्याण की कीमत पर उत्पादन लागत में कटौती करने की कोशिश कर रही कंपनियों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों की घोर उपेक्षा को दर्शाते हैं।
भारत में पाठकों के लिए, यह मामला खाद्य पदार्थों में मिलावट की मौजूदा चुनौतियों और स्थानीय बाजारों में कड़े नियामक निरीक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। परिवार पैक किए गए सामानों और डेयरी वस्तुओं पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जिससे पारदर्शी गुणवत्ता जांच दैनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला बन जाती है। पर्यवेक्षक इन अदालती मामलों की प्रगति और उसके बाद के राज्य-व्यापी निरीक्षणों की निगरानी करेंगे ताकि यह देखा जा सके कि नियामक दंड समान उल्लंघनों को रोकते हैं या नहीं।
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