Skip to content
🌐 Global🇮🇳 India📍 Asia-Pacific📍 Bihar📍 Delhi-NCR📍 East India📍 Europe📍 Gujarat📍 Karnataka📍 Kerala📍 Madhya Pradesh📍 Maharashtra📍 Middle East📍 North India📍 Northeast India📍 Punjab📍 Rajasthan📍 South India📍 Tamil Nadu📍 Telangana📍 United Kingdom📍 United States📍 Uttar Pradesh📍 West Bengal📍 West India
LIVE
Home / Top Stories
Top Stories

चंडीगढ़ के जोड़े ने 62.7 लाख रुपये का भुगतान किया, जो फ्लैट की लागत का लगभग 95% है, लेकिन बिल्डर बार-बार 2 साल तक पजेशन देने में देरी करता है, फिर वह मासिक मुआवजा रोक देता है और अपार्टमेंट में अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की कमी के बावजूद पजेशन लेटर जारी करता है। अब, उपभोक्ता आयोग ने 12% ब्याज और 1.1 लाख रुपये मुआवजे और लागत के साथ रिफंड का आदेश दिया

चंडीगढ़ में एक उपभोक्ता आयोग ने एक बिल्डर को उस जोड़े को 12% ब्याज के साथ 62.7 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है, जिन्होंने अपने फ्लैट की लागत का लगभग 95% भुगतान किया था। यह फैसला कब्जे में दो साल की देरी और कब्जा पत्र जारी करने के बावजूद अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रदान करने में बिल्डर की विफलता के बाद आया है।

TOI PunjabNovember 1, 20261 min read
Share this story
चंडीगढ़ के जोड़े ने 62.7 लाख रुपये का भुगतान किया, जो फ्लैट की लागत का लगभग 95% है, लेकिन बिल्डर बार-बार 2 साल तक पजेशन देने में देरी करता है, फिर वह मासिक मुआवजा रोक देता है और अपार्टमेंट में अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की कमी के बावजूद पजेशन लेटर जारी करता है। अब, उपभोक्ता आयोग ने 12% ब्याज और 1.1 लाख रुपये मुआवजे और लागत के साथ रिफंड का आदेश दिया
The Strategic Consequence
अन्य प्रमुख भारतीय शहरों में भी इसी तरह के उपभोक्ता आयोग के फैसलों पर नजर रखें जो आवासीय परिसरों में अग्नि सुरक्षा अनुपालन को संबोधित करते हैं।

चंडीगढ़ में एक उपभोक्ता आयोग ने एक घर खरीदार जोड़े के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिन्हें एक रियल एस्टेट डेवलपर से लंबी देरी और सुरक्षा उल्लंघन का सामना करना पड़ा था। दंपति ने 62.7 लाख रुपये का भुगतान किया था, जो उनके अपार्टमेंट की कुल लागत का लगभग 95% था, लेकिन बिल्डर ने बार-बार दो साल तक कब्जा देने में देरी की। अंततः कब्ज़ा पत्र जारी करने के बाद, डेवलपर ने देरी के लिए मासिक मुआवजा देना बंद कर दिया और आवासीय भवनों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़, अनिवार्य अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना अपार्टमेंट सौंप दिया।

आयोग ने बिल्डर के कार्यों को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं वाला पाया। नतीजतन, डेवलपर को जोड़े द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि 12% ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बिल्डर को देरी और सुरक्षा लापरवाही के कारण हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 1.1 लाख रुपये का भुगतान करना होगा, साथ ही कार्यवाही की कानूनी लागत भी वहन करनी होगी। यह निर्णय वैधानिक सुरक्षा मानकों और संविदात्मक समयसीमा को पूरा करने में विफल रहने वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लागू की जा रही सख्त जांच पर प्रकाश डालता है।

Advertisement

यह मामला भारत में घर खरीदने वालों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां प्रोजेक्ट हैंडओवर में देरी और सुरक्षा अनुपालन मुद्दे आम शिकायतें हैं। यह निर्णय उन डेवलपर्स के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है जो सुरक्षा नियमों को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं या देरी के दौरान मुआवजे को रोकते हैं। यह रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही लागू करने के लिए उपभोक्ता मंचों की शक्ति को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि खरीदार वित्तीय नुकसान और सुरक्षा खतरों से सुरक्षित हैं। संभावित खरीदारों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपनी इकाइयों का कब्ज़ा स्वीकार करने से पहले अग्नि सुरक्षा और अधिभोग परमिट सहित सभी वैधानिक प्रमाणपत्रों को सत्यापित करें।

📡 Verified Wire Agency Verified Resource & Provenance
Original Resource
✉
The Next Brief
Get the day's most important stories in one email
AI-curated morning digest. No noise. Unsubscribe anytime.

Comments 0

Advertisement

Related stories

Most read

  1. 1Bhutan Glacial Outburst Forces Evacuations Along India's Sankosh RiverEnvironment
  2. 2Keralam PSC exam fraud: Crime Branch indicts chairperson, members on charges of corruption, political favouritismPolitics
  3. 3Why do terrorist attacks seem so predictable in hindsight?Science
  4. 4The Botched Execution: A Survivor's Account of Institutional FailureWorld
  5. 5Karnataka's Political Calculus: Skipping the SIR ProtestPolitics