CJP के कानूनी प्रमुख ने बताया कि जंतर मंतर मामले में दिल्ली पुलिस ने सौरभ दास और अशुतोष रंका को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर क्षेत्र में अनुमति के बिना प्रवेश करने के आरोप में CJP के सदस्यों सौरभ दास और अशुतोष रंका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संगठन के कानूनी प्रमुख ने कहा कि ये गिरफ्तारी प्रदर्शन स्थल से जुड़े एक व्यापक मामले की जाँच का हिस्सा हैं।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को संवैधानिक न्याय पार्टी (CJP) के सौरभ दास, अशुतोष रंका और कई अन्य सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज किया, जिसमें उन्हें आधिकारिक अनुमति के बिना जंतर मंतर परिसर में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस बयान के मुताबिक, इन लोगों ने निर्धारित प्रदर्शन के दौरान ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश किया, सुरक्षा कर्मियों की बार-बार की चेतावनों को नज़रअंदाज किया और वहां आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों में बाधा डाली। FIR में भारतीय दंड संहिता (IPC) की उन धाराओं का हवाला दिया गया है जो अवैध सभा और संरक्षित विरासत स्थलों को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी हैं।
CJP के कानूनी प्रमुख के अनुसार, CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों की विस्तृत समीक्षा के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोपियों को प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर पाया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति का आधिकारिक आवेदन जमा किया था, जिसे सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण नगर निगम के अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। कानूनी प्रमुख ने यह भी कहा कि सदस्य जाँच में सहयोग करेंगे, लेकिन कानून की सीमाओं के भीतर प्रदर्शन करने के अपने अधिकार का भी दावा करेंगे।
यह घटना तब सामने आई है, जब जंतर मंतर पर्यावरण अभियानों से लेकर नागरिक अधिकारों के जुलूसों तक विभिन्न राजनीतिक सभाओं का केंद्र बन गया है। 18वीं सदी के खगोलीय वेधशाला, जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, को नुकसान से बचाने के लिए अधिकारियों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा कर दिया है। भारतीय पाठकों के लिए, यह मामला सभा के अधिकार और ऐतिहासिक सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा की आवश्यकता के बीच तनाव को उजागर करता है, जिसका आकलन अदालतें आगामी सुनवाई के दौरान संभवतः करेंगी।
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