सीजेपी सदस्य ने दीपके, दास, रांका के ठिकाने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
मुख्य न्यायाधीश के पैनल के एक सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और दीपके, दास और रांका नाम के तीन व्यक्तियों के ठिकाने की मांग की। कवरेज समन्वयक गौरव भारती द्वारा प्रस्तुत याचिका में 11 अक्टूबर को तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।
यह फाइलिंग गौरव भारती द्वारा की गई थी, जो मुख्य न्यायाधीश के पैनल के लिए कवरेज समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं, जो एक निकाय है जो नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित कानूनी विकास की निगरानी करता है। अपनी याचिका में, भारती ने अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों को दीपके, दास और रांका के स्थान और स्थिति का खुलासा करने का आदेश दे, जो कई हफ्तों से सार्वजनिक दृश्य से गायब हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जानकारी की कमी उचित प्रक्रिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर सवाल उठाती है, जो दोनों संविधान के तहत संरक्षित हैं।
याचिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण उपाय का आह्वान किया गया है, जो एक कानूनी उपकरण है जो अदालत को यह मांग करने की अनुमति देता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत की वैधता की जांच करने के लिए न्यायाधीश के सामने लाया जाए। भारती ने मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया, यह देखते हुए कि तीन व्यक्तियों को उनकी कथित गिरफ्तारी के बाद से नहीं देखा गया है, और परिवारों को कोई आधिकारिक संचार नहीं मिला है। उन्होंने अदालत से 11 अक्टूबर को सुनवाई तय करने को कहा, जिससे याचिकाकर्ताओं को सबूत पेश करने और उचित राहत का अनुरोध करने की अनुमति मिल सके।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, क्योंकि यह भविष्य में इसी तरह के मामलों को कैसे संभाला जाता है, इसके लिए एक बेंचमार्क स्थापित कर सकता है। यह मामला कानून प्रवर्तन कार्यों में पारदर्शिता के बारे में व्यापक चिंताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है, खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील संदर्भों में। भारत भर के पाठकों के लिए, परिणाम मनमानी राज्य शक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने की न्यायिक प्रणाली की क्षमता में जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकता है।
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