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दिल्ली ने आईएएस अभियोजन मंजूरी पर विशेष पीएमओ अधिकार का दावा किया

केंद्र सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अधिकार केवल प्रधान मंत्री कार्यालय के पास है। यह कानूनी रुख वरिष्ठ नौकरशाहों से जुड़े जवाबदेही मामलों के लिए एक कड़ी मिसाल कायम करता है।

The Hindu Tamil NaduSeptember 16, 20261 min read
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दिल्ली ने आईएएस अभियोजन मंजूरी पर विशेष पीएमओ अधिकार का दावा किया
The Strategic Consequence
यह कानूनी स्पष्टीकरण प्रशासनिक अनुशासन को केंद्रीकृत कर देगा, जिससे उच्च-स्तरीय नौकरशाही जवाबदेही पूरी तरह से केंद्रीय कार्यकारी विवेक पर निर्भर हो जाएगी।

हाई-प्रोफाइल टेंडर अनियमितताओं के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुलीन सिविल सेवकों से जुड़ी भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही का अधिकार क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया। केंद्रीय अधिकारियों ने यह स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप किया कि राज्य-स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के खिलाफ एकतरफा आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे सकते। इस शक्ति को विशेष रूप से प्रधान मंत्री कार्यालय के लिए आरक्षित करके, केंद्रीय कार्यकारिणी राज्य स्तर पर प्रशासनिक निगरानी पर अपनी कमान को मजबूत करती है। केंद्रीकृत नियंत्रण का यह दावा संघीय निरीक्षण और राज्य-स्तरीय जवाबदेही के बीच अंतर्निहित तनाव को उजागर करता है। राज्य की जांच एजेंसियां ​​अक्सर वरिष्ठ नौकरशाहों की रक्षा करने वाली प्रक्रियात्मक ढालों द्वारा अपनी गति को नियंत्रित करती हुई पाई जाती हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित मामलों को संभालने में मद्रास उच्च न्यायालय इस संघीय जनादेश की व्यावहारिक सीमाओं का परीक्षण करेगा, जिससे स्थानीय भ्रष्टाचार विरोधी उत्साह और केंद्रीय कार्यकारी विशेषाधिकार के बीच एक नाजुक बातचीत होगी। अभियोजन प्रतिबंधों को केंद्रीकृत करने से राष्ट्रीय सरकार को नौकरशाही पर अत्यधिक लाभ मिलता है जबकि कैरियर सिविल सेवकों को राजनीति से प्रेरित राज्य अभियोजनों से बचाया जाता है। फिर भी, यह सुरक्षात्मक परत भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में जनता के विश्वास को कम करने का जोखिम उठाती है, जिससे एक संस्थागत पदानुक्रम बनता है जहां विशिष्ट प्रशासक एक विशिष्ट कानूनी समताप मंडल के तहत काम करते हैं।

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