दिल्ली उच्च न्यायालय सीजेपी के दास, रांका और एआईएसए की नेहा की याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमत है
दिल्ली उच्च न्यायालय अपने दशहरा अवकाश के दौरान कार्यकर्ता समूह के सदस्यों और छात्र नेताओं की याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। याचिकाओं में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें दो व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में रखा गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ-साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की नेता नेहा द्वारा दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। आपातकालीन याचिकाएं 19 अक्टूबर को एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को चुनौती देती हैं, जिसमें दास और रांका को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस सप्ताह वार्षिक दशहरा अवकाश के लिए उच्च न्यायालय आधिकारिक तौर पर बंद होने के बावजूद, पीठ ने मामले में शामिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दबावपूर्ण प्रकृति को स्वीकार किया।
याचिकाकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश के खिलाफ तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उनका तर्क था कि हिरासत निर्देश कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था और मौलिक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन था। कानूनी चुनौती उस अवधि के दौरान आती है जब छुट्टियों के कार्यक्रम के कारण नियमित अदालती कार्यवाही निलंबित हो जाती है, जिससे आवेदकों को शीघ्र लिस्टिंग के लिए एक विशेष अवकाश पीठ में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से हिरासत आदेश को रद्द करने और अवकाश के दौरान पुलिस कार्रवाई से उचित राहत देने का अनुरोध किया है।
भारत भर के नागरिकों के लिए, यह निर्णय न्यायिक छुट्टियों के दौरान भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में उच्च न्यायालयों की संवैधानिक भूमिका को रेखांकित करता है। भारतीय अदालतें विशेष रूप से अत्यावश्यक मामलों को संबोधित करने के लिए विशेष अवकाश पीठों का गठन करती हैं, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता या तत्काल कानूनी अधिकार खतरे में हों। दशहरा अवकाश के बावजूद छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं की दलीलों पर सुनवाई करके, दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायिक तंत्र का प्रदर्शन करता है जो नागरिकों को किसी भी समय कार्यकारी या प्रशासनिक हिरासत आदेशों के खिलाफ संवैधानिक उपचार लेने की अनुमति देता है।
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