दिल्ली उच्च न्यायालय ने कनॉट प्लेस में कल होने वाले सीजेपी विरोध प्रदर्शन को रोकने से इनकार कर दिया। पुलिस 'विनियमित' करेगी - एनडीटीवी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल कनॉट प्लेस में सीजेपी के नियोजित विरोध प्रदर्शन को रोकने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे प्रदर्शन को नियंत्रित करेंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राजधानी के सबसे व्यस्त वाणिज्यिक केंद्रों में से एक, कनॉट प्लेस में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के एक निर्धारित विरोध प्रदर्शन के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार कर दिया। प्रदर्शन को रोकने की मांग करने वाली याचिका में केंद्रीय व्यापार जिले में यातायात, व्यावसायिक गतिविधि और सार्वजनिक व्यवस्था में संभावित व्यवधान का हवाला दिया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने निर्धारित किया कि नियोजित हिंसा या गैरकानूनी आचरण के विशिष्ट सबूत के बिना शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को पहले से ही कम नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली पुलिस ने विरोध क्षेत्र के लिए एक विस्तृत विनियमन योजना की घोषणा की है जिसमें निर्दिष्ट मार्ग, बैरिकेडिंग और अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि वे यात्रियों और दुकानदारों पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करते हुए परिभाषित सीमाओं के भीतर प्रदर्शन की सुविधा प्रदान करेंगे। पुलिस आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि अनुमत गतिविधियों से किसी भी विचलन से कानून के अनुसार निपटा जाएगा। विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने पुलिस दिशानिर्देशों के साथ सहयोग करने का अपना इरादा बताया है।
यह निर्णय भारत में पाठकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी में संवैधानिक विरोध अधिकारों और शहरी कार्यक्षमता के बीच संतुलन का परीक्षण करता है। कनॉट प्लेस एक वाणिज्यिक तंत्रिका केंद्र और सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए एक पारंपरिक स्थल दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकारी इस विरोध का प्रबंधन कैसे करते हैं, यह उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में भविष्य के प्रदर्शनों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। व्यापारिक संगठन और निवासी समूह किसी भी वृद्धि या आर्थिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
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