दिल्ली मेट्रो ने विरोधों के बीच भी काम किया, यात्रियों ने वैकल्पिक मार्ग चुने
दिल्ली मेट्रो 10 अक्टूबर को पूरी तरह से कार्यरत रही, परंतु व्यापक विरोधों के कारण कई यात्रियों ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप और परिवहन की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु याचिका दायर की गई।

10 अक्टूबर की सुबह, दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर ट्रेनें समयानुसार चलीं, और कर्मचारियों ने प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर सामान्य यात्री भार की सूचना दी। परंतु, हालिया नीति निर्णय के विरोध में नागरिक समूहों द्वारा आयोजित समन्वित विरोध ने कई स्टेशनों पर प्रवेश बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया, जिससे कतारें आस-पास की सड़कों पर फैल गईं। यात्रियों ने टकराव से डरते हुए बस, ऑटो-रिक्शा या निजी वाहन चुने, जिससे दिन के लिए यात्री संख्या में स्पष्ट गिरावट आई।
यह विरोध शहर के हालिया नागरिक अध्यादेश पर विवाद से उत्पन्न हुआ है, जिसे आलोचकों ने कुछ मोहल्लों को हाशिये पर धकेलने वाला बताया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मियों को तैनात किया, परंतु प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति ने अनिश्चितता का माहौल पैदा किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि वह इस विरोध को जन्म देने वाली मूल शिकायत को संबोधित करे।
इसके जवाब में, यात्री अधिकार संगठनों के एक गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें वैध विरोध के दौरान सार्वजनिक परिवहन तक अवरोध रहित पहुँच सुनिश्चित करने के निर्देश की माँग की गई। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय नागरिक असंतोष और आवश्यक सेवाओं के बीच संतुलन स्थापित करने का मिसाल कायम कर सकता है। इस बीच, DMRC भविष्य के व्यवधानों को कम करने के लिए आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा कर रहा है, जिसमें अस्थायी स्टेशन बंदी या वैकल्पिक मार्गों की संभावना शामिल है।
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