बंदियों के भोजन और इंटरनेट निलंबन पर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची
पुलिस ने एक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि बंदियों को नियमित भोजन मिलता था लेकिन उन्हें सेलुलर इंटरनेट का उपयोग करने से मना कर दिया गया था। फाइलिंग ने सुप्रीम कोर्ट को हिरासत कल्याण और सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन की जांच करने के लिए प्रेरित किया है।
ठोस दरार तब सामने आई जब दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए बंदियों की स्थितियों का विवरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया। दस्तावेज़ के अनुसार, कैदियों को गर्म, ताजा भोजन प्रदान किया गया था, फिर भी अनुमति दी गई एकमात्र संचार चैनल एक निलंबित सेलुलर इंटरनेट सेवा थी, जो उन्हें बाहरी संपर्क से प्रभावी रूप से अलग करती थी। प्रस्तुतिकरण के साथ रसोई की तस्वीरें और भोजन वितरण का एक लॉग भी था, जो हिरासत सुविधा के अंदर दैनिक दिनचर्या की एक ज्वलंत तस्वीर बनाता है।
अंतर्निहित तनाव व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के कर्तव्य और बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के आदेश के बीच टकराव से उत्पन्न होता है। आलोचकों का तर्क है कि इंटरनेट ब्लैकआउट का उद्देश्य गलत सूचना के प्रसार को रोकना है, लेकिन यह बंदियों के कानूनी परामर्श और पारिवारिक संचार के अधिकार का उल्लंघन करता है। पुलिस का कहना है कि यह उपाय एक अस्थायी सुरक्षा एहतियात था, फिर भी नागरिक अधिकार संगठनों ने उन उदाहरणों का हवाला देते हुए नीति की पारदर्शी समीक्षा का आह्वान किया है जहां इसी तरह के प्रतिबंधों को अत्यधिक माना गया था।
इसके नकारात्मक परिणाम कानूनी समुदाय पर पहले से ही मंडरा रहे हैं। बंदियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने इंटरनेट पहुंच की बहाली की मांग करते हुए तत्काल याचिकाएं दायर की हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आकलन करने के लिए सुनवाई निर्धारित की है कि क्या वर्तमान प्रोटोकॉल संवैधानिक गारंटी के साथ संरेखित है। यह प्रकरण भविष्य के हिरासत मानकों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित कर सकता है, जो संभावित रूप से देश भर में कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है जो सुरक्षा अनिवार्यताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों का सम्मान करते हैं।
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