'कोई भुगतान न करें': सीजेपी ने बंदियों की कानूनी सहायता के लिए उसके नाम पर पैसे मांगने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चेतावनी दी है
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बंदियों को कानूनी सहायता के लिए उनके नाम पर पैसे की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चेतावनी जारी की। अलर्ट का उद्देश्य उन धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर अंकुश लगाना है जो सहायता मांगने वाले कमजोर व्यक्तियों का शोषण करती हैं।
हाल ही में एक सार्वजनिक बयान में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जनता को आगाह किया कि कोई भी अधिकारी या अदालत का अधिकारी कभी भी बंदियों की ओर से कानूनी सहायता सेवाओं के लिए भुगतान का अनुरोध नहीं करेगा। यह चेतावनी न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले व्यक्तियों और शीघ्र कानूनी प्रतिनिधित्व का वादा करते हुए हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों से धन मांगने की रिपोर्ट सामने आने के बाद आई है। इस तरह के घोटाले रिश्तेदारों की चिंता का फायदा उठाते हैं और पहले से ही कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के लिए वित्तीय नुकसान और और संकट पैदा कर सकते हैं।
न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता निःशुल्क प्रदान की जाती है, और धन के किसी भी अनुरोध की सूचना उचित अधिकारियों को दी जानी चाहिए। व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए मुख्य न्यायाधीश के संदेश को आधिकारिक चैनलों और मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से प्रसारित किया गया, जिससे इस सिद्धांत को बल मिला कि न्याय अनुचित वित्तीय बोझ के बिना सुलभ रहना चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी वाले अनुरोधों में शामिल लोगों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया है।
यह सलाह नागरिकों को शोषण से बचाने और कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के व्यापक प्रयास को रेखांकित करती है। कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सही प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके, अदालत को उम्मीद है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोका जा सकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बंदियों को वह सहायता मिले जिसके वे कानून के तहत हकदार हैं। यह संदेश एक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है कि वैध कानूनी सहायता प्रदाता मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से काम करते हैं, न कि विशेष अधिकार का दावा करने वाले निजी व्यक्तियों के माध्यम से।
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