एसटी आरक्षण पर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी गोवा सरकार
गोवा सरकार हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की योजना बना रही है, जिसने अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी के अनुमान पर रोक लगा दी थी। इस कदम से आरक्षण के गणित में बदलाव आ सकता है। इस मामले ने आरक्षण नीति और केंद्र-राज्य शक्तियों के संतुलन को लेकर बहस तेज कर दी है।

गोवा सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की है, जिसने अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी के अनुमान की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। यह कदम बॉम्बे हाई कोर्ट की पणाजी पीठ के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसने जनगणना आयुक्त को ऐसे आंकड़े जारी करने से रोक दिया था जो एसटी आरक्षण कोटे को प्रभावित कर सकते हैं। यह मामला जनजातीय अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है।
यह कानूनी लड़ाई जनसांख्यिकीय आंकड़ों और आरक्षण नीति को लेकर राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों के बीच खींचतान को उजागर करती है। आलोचकों का तर्क है कि हाई कोर्ट की रोक गैर-जनजातीय मतदाताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया एक कदम था, जबकि समर्थकों का दावा है कि यह जनगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी था। इस विवाद ने देश की राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण नीति) को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ दी है।
यदि सुप्रीम कोर्ट गोवा सरकार के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो इससे एसटी आबादी के अद्यतन आंकड़े जारी करने का रास्ता साफ हो सकता है, जिससे जनजातीय समुदायों के लिए आरक्षण के लाभ का दायरा बढ़ सकता है। इसके विपरीत, यदि फैसला हाई कोर्ट के आदेश के पक्ष में रहता है तो मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी, जिससे भविष्य में आरक्षण कोटे में किसी भी समायोजन की गुंजाइश सीमित हो जाएगी। इस फैसले का गहरा असर चुनावी राजनीति, सामाजिक न्याय आंदोलनों और राज्य के संसाधनों के वितरण पर पड़ेगा।
Comments 0