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'सरकार नागरिकों को दुश्मन मान रही है': मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को रूट मार्च की अनुमति से इनकार करने पर राज्य पुलिस से पूछा

मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस के जुलूस की अनुमति ठुकराने पर राज्य पुलिस से सवाल किया और कहा कि ऐसा लगता है मानो सरकार नागरिकों को विरोधी मान रही है। कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों में शांतिपूर्ण सभा के संवैधानिक अधिकार से इनकार करने पर चिंता जताई गई।

LiveLawOctober 14, 20262 min read
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'सरकार नागरिकों को दुश्मन मान रही है': मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को रूट मार्च की अनुमति से इनकार करने पर राज्य पुलिस से पूछा
The Strategic Consequence
Watch for the High Court’s final written order and any policy changes issued by the Tamil Nadu government regarding public procession permits.

मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें चेन्नई में एक तय रूट पर पब्लिक मार्च निकालने की अनुमति मांगी गई थी। राज्य पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस तरह मना करना शांतिपूर्ण इकट्ठा होने के उनके अधिकार का हनन है। सुनवाई के दौरान बेंच ने पुलिस से अनुमति ना देने का आधार स्पष्ट करने को कहा और चेतावनी दी कि इस तरह से पूरी तरह रोक लगाना आम नागरिकों को शत्रुतापूर्ण तत्वों के रूप में देखने जैसा लग सकता है। कोर्ट की यह मौखिक टिप्पणी कि "यह सरकार किसी भी जुलूस के खिलाफ है", इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है।

भारतीय कानून सार्वजनिक जुलूसों की अनुमति देता है, बशर्ते आयोजक उचित सूचना दें और अधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानूनी रूप से अभिव्यक्ति की आजादी पर मनमाने ढंग से अंकुश लगाए बिना जोखिमों का आकलन करे। हाल के वर्षों में, कानून-व्यवस्था का हवाला देकर राजनीतिक या सांस्कृतिक समूहों को परमिट देने से इनकार करने को लेकर कई राज्यों को आलोचना का सामना करना पड़ा है। आरएसएस एक बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जिसका भारतीय राजनीति में लंबा इतिहास रहा है। यह अक्सर ऐसी रैलियों का आयोजन करता है जिनमें भारी भीड़ जुटती है, जिससे अनुमति मिलने की प्रक्रिया संगठन और स्थानीय प्रशासन के बीच अक्सर विवाद का बिंदु बन जाती है।

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कोर्ट के इस हस्तक्षेप से सभा करने के अधिकारों से जुड़े भविष्य के मामलों में एक मिसाल कायम हो सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस फैसले से पुलिस विभागों को परमिट आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे अपनी मर्जी से अनुमति खारिज करने के दायरे में कमी आएगी। नागरिकों और राजनीतिक समूहों के लिए यह परिणाम इस बात की याद दिलाता है कि संवैधानिक स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा के जरिए लागू करने योग्य बनी हुई है। इस बात पर नजर रहेगी कि बेंच का कोई आगे का आदेश आता है या नहीं, जिसमें राज्य सरकार को अपनी परमिट देने की प्रक्रियाओं में संशोधन करने के संभावित निर्देश भी शामिल हो सकते हैं।

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  1. The HinduThe Judicial Reckoning on Civil Liberties in Tamil NaduOctober 14, 2026

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