सोमनाथ मंदिर के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध, हाई कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को रद्द करते हुए पुनर्स्थापित किया
गुजरात हाई कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के आसपास मांस की बिक्री और प्रदर्शन पर लगाए गए प्रतिबंध को फिर से लागू कर दिया, जबकि एकल पीठ ने इसे अनुपातहीन घोषित कर रद्द कर दिया था। पूर्ण पीठ ने माना कि यह प्रतिबंध मंदिर के धार्मिक संवेदनशीलता और सार्वजनिक व्यवस्था के मद्देनजर उचित है।

इस महीने की शुरुआत में, गुजरात हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सोमनाथ मंदिर के निर्धारित दायरे के भीतर मांस की बिक्री पर मौजूदा प्रतिबंध को अत्यधिक माना था। अदालत ने नोट किया कि मांस खाना या न खाना, या उसका प्रदर्शन न करना, मंदिर के धार्मिक प्रथाओं की एक अनिवार्य भाग नहीं है। इस फैसले से स्थानीय व्यापारियों, धार्मिक समूहों और नागरिक स्वतंत्रता के समर्थकों के बीच बहस छिड़ गई, जिनमें से कुछ ने दावा किया कि यह प्रतिबंध वाणिज्यिक अधिकारों में हस्तक्षेप है, जबकि दूसरों ने तीर्थ स्थल की पवित्रता पर बल दिया।
एक तेज़ पलट में, हाई कोर्ट की बड़ी पीठ ने इस मामले को फिर से विचार करने के लिए बुलाई गई और अंततः प्रतिबंध को पुनर्स्थापित कर दिया। न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध उस प्रमुख धार्मिक स्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए है, जहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं, और यह मांस विक्रेताओं और पूजा-अर्चन करने वालों के बीच संभावित संघर्षों को रोकने में मदद करता है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि यह प्रतिबंध सीमित दायरे में है, जो केवल मंदिर परिसर के चारों ओर एक विशिष्ट परिधि तक लागू होता है, और इसलिए यह पूरे राज्य में मांस व्यापार पर एक सामान्य प्रतिबंध नहीं है।
यह फैसला मंदिर के आसपास काम करने वाले विक्रेताओं के लिए तुरंत प्रभावशाली है, जिन्हें अब नवीन नियमों का पालन करना होगा, वरना उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। राजनेताओं ने इस फैसले का समर्थन किया है, इसे एक ऐसे उपाय के रूप में प्रस्तुत करते हुए जो सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करता है और सार्वजनिक शांति बनाए रखता है। इसी समय, उपभोक्ता अधिकार समूह छोटे व्यवसायों के लिए अत्यधिक कठिनाइयों से बचाने के लिए प्रवर्तन की निगरानी कर रहे हैं। यह मामला भारत के अन्य हिस्सों में अदालतों के लिए एक पूर्वानुदाहरण (precedent) साबित हो सकता है, जहाँ वे धार्मिक भावनाओं और वाणिज्यिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन कैसे बनाए रखती हैं।
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