एचसी ने मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी कोटा कानून को रद्द कर दिया, इसे ‘असंवैधानिक’ कहा
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के 27% ओबीसी कोटा कानून को असंवैधानिक घोषित किया, अगस्त 2019 में पारित संशोधन को उलट दिया। यह निर्णय बिना आरक्षित श्रेणी के छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद आया।

अगस्त 2019 में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी आरक्षण नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में कोटा 27% कर दिया। इस संशोधन का उद्देश्य ओबीसी समुदायों के कम प्रतिनिधित्व को दूर करना था, परंतु इसने अन्य श्रेणियों को आवंटित सीटों के संतुलन को भी बदल दिया। आलोचकों का तर्क था कि यह वृद्धि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समग्र आरक्षण सीमा से अधिक है, जिससे संविधान के समानता प्रावधान के अनुरूपता पर कानूनी सवाल उठते हैं।
बिना आरक्षित श्रेणी के छात्रों के एक समूह ने उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर कीं, यह दावा करते हुए कि बढ़ा हुआ ओबीसी कोटा मेरिट आधारित उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या घटा रहा है और समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है। कई वर्षों के सुनवाई के बाद, न्यायालय ने वैधानिक भाषा, आरक्षण सीमाओं पर पिछले निर्णयों और प्रवेश प्रक्रियाओं पर प्रभाव का अध्ययन किया। न्यायमंडल ने निष्कर्ष निकाला कि 27% आंकड़ा 50% की सीमा को पार कर रहा है, जिसे पूर्व निर्णयों ने स्थापित किया है, और इसलिए यह संवैधानिक कानून के तहत कायम नहीं रह सकता।
यह निर्णय मध्य प्रदेश के छात्रों और उन अन्य राज्यों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है जो समान कोटा विस्तार पर विचार कर सकते हैं। भारतीय पाठकों के लिए, यह निर्णय सकारात्मक कार्रवाई, मेरिट और सामाजिक न्याय पर चल रही बहस को उजागर करता है। यह यह भी संकेत देता है कि न्यायालय उन आरक्षण नीतियों की जांच जारी रखेंगे जो न्यायिक रूप से निर्धारित सीमाओं से अधिक प्रतीत होती हैं। हितधारक यह देखेंगे कि राज्य सरकार कैसे प्रतिक्रिया देती है, क्या वह कानून को फिर से संशोधित करेगी या निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
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