हैदराबाद की महिला ने 2023-24 में फ्लैट के इंटीरियर के लिए 12.45 लाख रुपये खर्च किए, मगर काम स्वीकृत 3D डिजाइन से अलग निकला; 2 साल बाद कंज्यूमर कमिशन ने Square Yards से 4.25 लाख रुपये भरने का आदेश दिया
हैदराबाद की एक महिला ने 2023-24 में अपने फ्लैट के इंटीरियर वर्क के लिए 12.45 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन पूरा होने पर पता चला कि काम स्वीकृत 3D डिजाइन से मेल नहीं खाता। कंज्यूमर कमिशन ने Square Yards से जुड़े संस्थाओं को 4.25 लाख रुपये, जिनमें सुधार के लिए 3.5 लाख रुपये शामिल हैं, भरने का आदेश दिया है।
मकान मालिक ने Square Yards नामक रियल एस्टेट सर्विस फर्म से अपने नए खरीदे गए फ्लैट के इंटीरियर डिजाइन और फिट-आउट का काम करवाया। 2023-24 वित्त वर्ष में हस्ताक्षर किए गए अनुबंध में तय किया गया था कि निर्माण शुरू होने से पहले खरीदार द्वारा स्वीकृत 3D रेंडरिंग्स के अनुसार काम होगा। ग्राहक द्वारा उद्धृत और भुगतान किया गया कुल राशि 12.45 लाख रुपये थी, जो हैदराबाद और समान शहरी बाजारों के मध्यम वर्ग के घर खरीदारों की उच्च अपेक्षाओं को दर्शाता है।
काम पूरा होने के बाद, निवासी ने फ्लैट का निरीक्षण किया और पाया कि कैबिनेट्स की व्यवस्था, लाइटिंग फिक्सचर्स की स्थिति और सामग्री की चयन जैसे कई तत्व स्वीकृत डिजाइन से भिन्न थे। उन्होंने तेलंगाना राज्य कंज्यूमर विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसमें अनुबंध का उल्लंघन और खराब गुणवत्ता का आरोप लगाया गया। आयोग ने मूल डिजाइन दस्तावेजों और पूरे इंटीरियर की तस्वीरों सहित सबूतों का परीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि सेवा प्रदाता ने वादे के अनुसार काम नहीं दिया।
आयोग ने Square Yards की संस्थाओं को उपभोक्ता को 4.25 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया, जिनमें से 3.5 लाख रुपये अंतर को ठीक करने के लिए तय किए गए हैं। यह फैसला भारत में उपभोक्ता सुरक्षा तंत्र के महत्व को रेखांकित करता है, विशेष रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में, जहां बड़ी रकमें शामिल होती हैं और खरीदार अक्सर धन निवेश करने से पहले दृश्य प्रस्तुतियों पर निर्भर करते हैं। यह निर्णय अन्य घर खरीदारों को अनुबंधों को और ध्यान से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है और सेवा प्रदाताओं को गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
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