बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अमेज़ॉन के खिलाफ FIR को नहीं किया खारिज
कर्नाटक हाई कोर्ट ने लेखक रावी बेलागिरे की उपन्यास की नकली प्रतियों की बिक्री के मामले में अमेज़ॉन के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से ई-कॉमर्स जंटों को तीसरे पक्ष के विक्रेताओं की पेशकशों के लिए सीधी जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है।

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॉन को कानूनी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अमेज़ॉन के खिलाफ दर्ज पहले सूचना रिपोर्ट (FIR) को खारिज करने से इनकार कर दिया। इस FIR की शिकायत में मृत पत्रकार रावी बेलागिरे द्वारा लिखित लोकप्रिय उपन्यास की नकली और अनुमति के बिना प्रतियों की बिक्री का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि प्लेटफॉर्म मध्यस्थों को स्वतंत्र तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा की गई कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ कानूनी सुरक्षा (safe harbor) का लाभ मिलना चाहिए, जो वे अपने मार्केटप्लेस बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं। हालाँकि, अदालत ने आपराधिक जाँच को आगे बढ़ने की अनुमति देते हुए बौद्धिक संपदा चोरी के मामले में प्लेटफॉर्म जवाबदेही के संबंध में एक कठोर मानक की ओर संकेत किया।
इस मामले के पीछे की व्यावसायिक तनाव की जड़ें डिजिटल मार्केटप्लेस मध्यस्थों की कानूनी जिम्मेदारियों में हैं, जो लाखों स्वतंत्र विक्रेताओं को होस्ट करते हैं, लेकिन हर सूचीबद्ध उत्पाद की सख्त पूर्व-जाँच नहीं करते हैं। प्रकाशक और लेखक लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म कॉपीराइट सत्यापन के बजाय आसान ऑनबोर्डिंग को प्राथमिकता देकर व्यापक पाइरेसी को बढ़ावा दे रहे हैं। आपराधिक आरोपों को बनाए रखते हुए, न्यायपालिका ने यह जोर देकर कहा है कि डिजिटल मध्यस्थ अपने पोर्टलों के माध्यम से की गई अवैध व्यावसायिक गतिविधियों से पूरी तरह हाथ धोकर नहीं बच सकते।
इस न्यायिक रुख के प्रत्यक्ष नुकसान भारत में काम करने वाले प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर्स के अनुपालन मॉडल को उठाने पड़ रहे हैं, जिन्हें अब प्रोप्रायटी एंटी-काउंटरफेइट तकनीकों और तेज़ टakedown तंत्रों में भारी निवेश करना होगा। इसका दृश्य परिणाम मार्केटप्लेस ऑपरेटर्स के लिए बढ़ी हुई कानूनी कमजोरी है, जिससे उन्हें बौद्धिक संपदा उल्लंघन के लिए आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए विक्रेता सत्यापन प्रोटोकॉल को और सख्त करना पड़ेगा।
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