आईटीएटी मुंबई के नियम के अनुसार पति/पत्नी के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए व्यावसायिक व्यय कर-कटौती योग्य हैं
कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल में, मुंबई में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि जीवनसाथी के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान किए गए और बाद में प्रतिपूर्ति किए गए वैध व्यावसायिक खर्च कर कटौती के लिए पात्र रहेंगे। ट्रिब्यूनल ने पुष्टि की कि यदि व्यावसायिक उद्देश्य स्थापित हो तो कोई भी वैधानिक प्रावधान ऐसी भुगतान व्यवस्था पर रोक नहीं लगाता है।
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) मुंबई पीठ ने कॉर्पोरेट व्यय दावों के संबंध में व्यापार मालिकों और स्व-रोज़गार पेशेवरों को बड़ी स्पष्टता प्रदान करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कर विभाग ने पहले एक व्यवसायी द्वारा विदेशी वाणिज्यिक यात्रा के लिए दावा किए गए ₹6.42 लाख की कटौती को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि प्रारंभिक लेनदेन उसकी पत्नी के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निष्पादित किया गया था।
मूल्यांकन अधिकारी की अस्वीकृति को पलटते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि कर कानून यह अनिवार्य नहीं करता है कि वाणिज्यिक भुगतान सख्ती से व्यक्तिगत बैंक खाते से होना चाहिए, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति सिद्ध हो और व्यय पूरी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो। यह निर्णय करदाताओं और कर लेखा परीक्षकों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेद को संबोधित करता है।
कर विशेषज्ञ फैसले को एक व्यावहारिक कदम के रूप में देखते हैं जो नियामक प्रवर्तन को व्यावहारिक वाणिज्यिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करता है। यह इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन का सत्यापन करते समय पदार्थ को रूप से अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
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