केरल ऑडिट में बड़े पैमाने पर अनधिकृत शहरी निर्माणों का खुलासा हुआ है
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने स्थानीय निरीक्षण में खामियों को उजागर करते हुए चार नगर निकायों में दस अवैध नई इमारतों और 193 अनधिकृत परिवर्तनों की पहचान की। निष्कर्ष राज्य के तेजी से बढ़ते शहरों में नियामक प्रवर्तन के बारे में सवाल उठाते हैं।

हाल ही में एक ऑडिट के दौरान, सीएजी ने केरल के शहरी स्थानीय निकायों में बिल्डिंग कोड के गैर-अनुपालन के एक पैटर्न का खुलासा किया, जिसमें दस पूरी तरह से अनधिकृत संरचनाओं और लगभग दो सौ संशोधनों का दस्तावेजीकरण किया गया, जो अपेक्षित अनुमोदन के बिना आगे बढ़े। ऑडिट में चार नगर पालिकाओं को शामिल किया गया, जिनमें से प्रत्येक ने निर्माण परमिट के लिए सत्यापन प्रक्रिया में कमियां प्रदर्शित कीं, जिससे डेवलपर्स को सुरक्षा निरीक्षण और ज़ोनिंग नियमों को बायपास करने की अनुमति मिली। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस तरह की चूक संरचनात्मक अखंडता और सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता कर सकती है।
खुलासे निगरानी तंत्र में प्रणालीगत कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं जिन पर नगरपालिका अधिकारी राज्य के भवन नियमों को लागू करने के लिए भरोसा करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए राजनीतिक दबाव, निरीक्षण विभागों में सीमित कर्मचारियों के साथ मिलकर, अनुमोदन वर्कफ़्लो की कठोरता को कम कर दिया है। सीएजी के निष्कर्षों ने डिजीटल परमिट प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव के साथ-साथ उल्लंघनों के लिए सख्त दंड की मांग को प्रेरित किया है।
ऑडिट के मद्देनजर, राज्य विधायकों से निगरानी को कड़ा करने के उद्देश्य से संशोधन पेश करने की उम्मीद की जाती है, जो नए निर्माण की गति को धीमा कर सकता है क्योंकि डेवलपर्स अधिक कठोर अनुपालन आवश्यकताओं को अपनाते हैं। रियल एस्टेट निवेशकों ने संभावित देरी पर चिंता व्यक्त की है, जबकि निवासी समूहों ने सुरक्षा मानकों में वृद्धि की संभावना का स्वागत किया है। यह प्रकरण अन्य भारतीय राज्यों को भी अपनी स्वयं की भवन-अनुमोदन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए प्रभावित कर सकता है, जो राष्ट्रव्यापी नियामक सुधार के लिए एक मिसाल कायम करेगा।
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