केरल हाईकोर्ट ने ताड़ी के कारोबार में महिलाओं पर लगा भेदभावपूर्ण प्रतिबंध किया खत्म
संवैधानिक समानता को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने पारंपरिक ताड़ी की दुकानों में महिलाओं के काम करने पर रोक लगाने वाले पुराने नियमों को रद्द कर दिया है। पीठ ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।

न्यायपालिका ने दक्षिण भारत के पारंपरिक उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करने वाली अंतिम वैधानिक बाधाओं में से एक को खत्म कर दिया है। दशकों से, औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के शुरुआती दौर में बनाए गए आबकारी नियम महिलाओं को नैतिक सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा के नाम पर ताड़ी की दुकानों में काम करने या उनके प्रबंधन से रोकते थे। याचिकाकर्ताओं ने इन प्रावधानों को कानून के समक्ष समानता, भेदभाव-रहित व्यवहार और अपनी पसंद का पेशा चुनने के संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की पितृसत्तात्मक नीतियां व्यक्तिगत स्वायत्तता और आर्थिक स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हो सकतीं।
यह कानूनी विवाद देश के पारंपरिक श्रम क्षेत्रों में चल रहे व्यापक सांस्कृतिक संघर्ष को उजागर करता है, जहां पितृसत्तात्मक मानदंड लंबे समय से काम के बंटवारे को तय करते आए हैं। उद्योग संघों ने सुरक्षा खतरों और इस व्यापार की कठिन प्रकृति का हवाला देकर प्रतिबंध का बचाव किया था, जिसे अदालत ने पूरी तरह से बाहर रखने के लिए अपर्याप्त आधार मानते हुए खारिज कर दिया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला महिलाओं की आजादी को सीमित करके सुरक्षा देने के बजाय, संस्थागत सुरक्षा और समान अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अब राज्य सरकार को आबकारी कानूनों में बदलाव करने और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कड़े सुरक्षा नियम लागू करने होंगे।
इस फैसले से ग्रामीण और अर्ध-शहरी जिलों में महिला कार्यकर्ताओं के लिए नए आर्थिक रास्ते खुलेंगे, जो पारंपरिक विनिर्माण और रिटेल क्षेत्र में गहराई से जमा चुके लैंगिक भेदभाव को चुनौती देंगे। महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाने के लिए अब राज्य प्रशासन को पुलिस गश्त, पर्याप्त रोशनी और कानूनी शिकायत तंत्र में सुधार करना होगा। अदालत का यह फैसला देशभर के अन्य पारंपरिक व्यावसायिक क्षेत्रों में इस तरह के भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करने के लिए एक मजबूत मिसाल का काम करेगा।
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