केरल ने वन्यजीव संघर्ष के मुआवजे में 25 प्रतिशत वृद्धि की
केरल सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के लिए मुआवजा 25 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की, जिससे अधिकतम मृत्यु मुआवजा ₹17.5 लाख तक बढ़ गया। इस कदम से वन किनारे पर रहने वाले ग्रामीणों के जोखिम गणना में बदलाव आने की उम्मीद है और राज्य के वन्यजीव प्रबंधन बजट पर भी असर पड़ेगा।

राज्य कैबिनेट ने एक संशोधित तालिका को मंजूरी दी, जिसमें मृत्यु मुआवजे की सीमा ₹17.5 लाख तक बढ़ाई गई और स्थायी विकलांगता के लिए भुगतान भी बढ़ाए गए, जिससे शेर या हाथी के हमलों से परिवारों के मुख्य कमाने वाले को खोने वाले परिवारों को सीधा लाभ होगा। यह संशोधन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन नियमों में संशोधन के माध्यम से औपचारिक किया गया, और संशोधित आंकड़े अगले वितरण चक्र में वन विभाग और जिला प्राधिकरणों द्वारा लागू किए जाएंगे। उच्चतर भुगतान को कोडिफाई करके सरकार ने यह संकेत दिया कि वह वह वित्तीय भार, जो पहले केंद्रीय योजनाओं और चैरिटेबल ट्रस्टों पर पड़ता था, का बड़ा हिस्सा उठाने को तैयार है।
इस नीति परिवर्तन के पीछे संरक्षण की अनिवार्यता और संरक्षित आरक्षित क्षेत्रों के किनारे पर रहने वाले कृषि समुदायों की आजीविका चिंताओं के बीच दीर्घकालिक तनाव है। कार्यकर्ताओं का तर्क रहा है कि अपर्याप्त मुआवजा वन्यजीव प्राधिकरणों के प्रति नाराजगी बढ़ाता है, जिससे कभी-कभी प्रतिशोधी हत्या हो जाती है जो संरक्षण लक्ष्यों को कमजोर करती है। पहले का ₹14 लाख का मुआवजा सीमा दफन लागत, ऋण चुकौती और भविष्य की कमाई के नुकसान को कवर करने के लिए अपर्याप्त माना गया था, खासकर उन परिवारों में जो रोज़गार मजदूरी पर निर्भर हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के राजनीतिक नेताओं ने इस असंतोष का उपयोग करके उन जिलों में चुनावी समर्थन जुटाया जहां मानव-हाथी संघर्ष सबसे तीव्र है, और इस वृद्धि को ऐतिहासिक उपेक्षा की सुधार के रूप में प्रस्तुत किया।
नए तालिका के निम्नलिखित प्रभाव संभावित रूप से बहु-आयामी होंगे। उच्चतर भुगतान पाने वाले परिवार तत्काल वित्तीय राहत महसूस करेंगे, जिससे वे बकाया ऋण चुका सकेंगे और मुर्गी पालन या छोटे पैमाने के व्यापार जैसी वैकल्पिक आय स्रोतों में निवेश कर सकेंगे। वन अधिकारियों का अनुमान है कि अवैध शिकार घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि मुआवजा व्यवस्था की निष्पक्षता की धारणा से गांववासियों को स्वयं हाथ में लेने की प्रेरणा घट सकती है। हालांकि, बढ़ते वित्तीय व्यय से राज्य के खजाने पर दबाव पड़ेगा, जिससे वन्यजीव गलियारों, शिकार विरोधी गश्त और सामुदायिक पहुंच कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक होगा। यह नीति पड़ोसी राज्यों के लिए भी एक मिसाल स्थापित कर सकती है जो समान मानव-वन्यजीव संघर्ष से जूझ रहे हैं, जिससे सहअस्तित्व की अर्थव्यवस्था पर व्यापक बहस शुरू हो सकती है।
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