जनजातीय परिवारों को सात साल तक टेंट में रहने के बाद केरल अधिकार आयोग ने पुनर्वास का आदेश दिया
केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने वानीयमपुझा में आदिवासी परिवारों के लिए तत्काल प्रशासनिक पुनर्वास का आदेश दिया है। अगस्त 2019 में विनाशकारी बाढ़ के कारण उनके घर नष्ट हो जाने के बाद से ये निवासी नाजुक प्लास्टिक आश्रयों में रह रहे हैं।

सात वर्षों तक, केरल के वानीयमपुझा क्षेत्र में कई स्वदेशी परिवार 2019 की विनाशकारी मानसून बाढ़ के बाद ख़राब प्लास्टिक शीट के नीचे जीवित रहे। खोजी रिपोर्टिंग से प्रेरित होकर, राज्य अधिकार पैनल ने एक स्वत: संज्ञान मामला दर्ज किया, जो हाशिए पर रहने वाले वन समुदायों के प्रति प्रणालीगत प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है। यह हस्तक्षेप राज्य-स्तरीय आपदा राहत घोषणाओं और सुदूर जनजातीय आबादी द्वारा अनुभव की गई गंभीर वास्तविकता के बीच एक गहरे अंतर को उजागर करता है। संस्थागत विफलता नौकरशाही जड़ता, वन और राजस्व विभागों के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों और स्वदेशी समूहों को स्थायी भूमि स्वामित्व आवंटित करने में व्यापक अनिच्छा से उत्पन्न होती है। जबकि शहरी केंद्रों को तेजी से बुनियादी ढांचे का पुनर्जनन प्राप्त होता है, दूरदराज के समुदाय नगरपालिका योजनाकारों के लिए अदृश्य रहते हैं जब तक कि सार्वजनिक प्रदर्शन न्यायिक या अर्ध-न्यायिक हस्तक्षेप को मजबूर नहीं करता। प्रशासनिक मशीनरी सार्वजनिक दस्तावेज़ीकरण के बाद ही कार्य करती है, जिससे राज्य अभिनेताओं को अनुपालन में शर्म आती है। अब ठोस परिणामों के लिए आगामी मानसून सीज़न से पहले तत्काल भूमि आवंटन और टिकाऊ आवास निर्माण की आवश्यकता है। तत्काल लाभार्थी लंबे समय से पीड़ित निवासी हैं, फिर भी व्यापक प्रणालीगत क्षति कमजोर जनजातीय आबादी और राज्य के कल्याण तंत्र के बीच विश्वास का क्षरण बनी हुई है।
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