कोच्चि कॉर्पोरेशन काउंसल ने विरोध के बीच SIR प्रस्ताव पारित किया; भाजपा पार्षदों ने बैठक छोड़ी
कोच्चि कॉर्पोरेशन काउंसल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार को 13 करोड़ से अधिक नागरिकों के वोटिंग अधिकारों में हस्तक्षेप कर अपने पद की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस निर्णय के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और भाजपा पार्षदों ने बैठक छोड़ दी।

मंगलवार को कोच्चि कॉर्पोरेशन काउंसल की बैठक हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार की कड़ी आलोचना करने वाले प्रस्ताव को पारित किया गया। काउंसल ने इसे संवैधानिक कर्तव्य की गंभीर उल्लंघन बताया। बाएं लोकतांत्रिक मोर्चे (LDF) के सांसद दल के नेता वी.ए. श्रीजित द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि आयुक्त ने 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के वोटिंग अधिकारों को छीनकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया है। काउंसल ने इस मुद्दे को चुनावी प्रणाली की अखंडता पर हमला माना और आयुक्त के कार्यों की समीक्षा की मांग की।
प्रस्ताव के पारित होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने तुरंत असंतोष जताया और विरोध में बैठक छोड़ दी। भाजपा पार्षदों का दावा था कि यह प्रस्ताव राजनीतिक प्रेरित है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने LDF पर आगामी राज्य चुनावों से पहले इस मंच का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। इस घटना ने केरल में दो प्रमुख राजनीतिक गुटों के बीच मौजूदा तनाव को और बढ़ा दिया, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रेक्षकों ने नोट किया कि यह बैठक छोड़ने का मामला राज्य में चुनाव प्रशासन पर गहरे राजनीतिक विभाजन को उजागर करता है।
भारत के पाठकों के लिए, यह घटना चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े चिंताओं को उजागर करती है, जो देश भर में चुनावों के संचालन की देखरेख करता है। किसी भी हस्तक्षेप की आशंका जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है और मतदाताओं की भागीदारी को प्रभावित कर सकती है, खासकर केरल जैसे राज्य में जहां राजनीतिक भागीदारी परंपरागत रूप से उच्च होती है। यह प्रस्ताव कानूनी चुनौतियों या संसदीय जांच को प्रेरित कर सकता है और यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य के चुनावी सुधारों के विवादों को प्रभावित कर सकता है।
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