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कोच्चि में सीरियल आरटीआई दाखिल करने वालों को काली सूची में डालने की कोशिश से कानूनी आक्रोश भड़क गया

कोच्चि कॉर्पोरेशन ने उन नागरिकों के लिए एक काली सूची का प्रस्ताव रखा जो अत्यधिक आरटीआई आवेदन दायर करते हैं, जिसकी वरिष्ठ वकीलों और नागरिक-समाज समूहों ने आलोचना की है। इस प्रस्ताव को सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना के विपरीत माना गया।

The HinduOctober 10, 20262 min read
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कोच्चि में सीरियल आरटीआई दाखिल करने वालों को काली सूची में डालने की कोशिश से कानूनी आक्रोश भड़क गया
The Strategic Consequence
अगले बारह महीनों में, अदालतें एक निश्चित निर्णय जारी कर सकती हैं जो या तो अप्रतिबंधित आरटीआई पहुंच की पुष्टि करेगा या संकीर्ण रूप से परिभाषित सीमाएं तय करेगा, जो देश भर में पारदर्शिता प्रथाओं को प्रभावित करेगा।

कोच्चि के नगर निगम निकाय ने एक मसौदा अध्यादेश का अनावरण किया जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार के अनुरोधों की संख्या पर एक सीमा लगाएगा, जिससे अधिकारियों द्वारा कानून का "क्रमिक दुरुपयोग करने वालों" के लिए प्रभावी रूप से एक काली सूची तैयार की जाएगी। परिषद की बैठक के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रशासनिक अधिभार और बार-बार आने वाले प्रश्नों से निपटने के लिए कर्मचारियों के संसाधनों के उपयोग का हवाला दिया गया। समर्थकों ने तर्क दिया कि यह उपाय सार्वजनिक कार्यालयों की दक्षता की रक्षा करेगा, फिर भी मसौदे की भाषा ने पारदर्शिता अधिवक्ताओं के बीच तत्काल चिंता पैदा कर दी है जो अप्रतिबंधित पहुंच को लोकतांत्रिक जवाबदेही की आधारशिला के रूप में देखते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वकील कालीस्वरम राज सहित कानूनी विशेषज्ञों ने सूचना पहुंच की संवैधानिक गारंटी के विपरीत इस कदम की निंदा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरटीआई अधिनियम में आवेदनों की आवृत्ति को सीमित करने का कोई प्रावधान नहीं है, और इस तरह के प्रतिबंध लगाने के किसी भी प्रयास को न्यायपालिका द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। विरोध विपक्षी दलों और गैर-सरकारी संगठनों तक फैल गया, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं। यह प्रकरण नौकरशाही जड़ता और बेहतर प्रशासन की मांग के लिए सूचना अधिकारों का लाभ उठाने में तेजी से माहिर नागरिक वर्ग के बीच बढ़ते टकराव को रेखांकित करता है।

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इस विवाद के पहले ही ठोस परिणाम सामने आ चुके हैं: नगर निगम के कर्मचारी वैध अनुरोधों को संसाधित करने में अस्थायी मंदी की रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वे राजनीतिक नतीजों से जूझ रहे हैं, जबकि कार्यकर्ताओं को डर है कि इसका प्रभाव भयावह होगा जो आम नागरिकों को जानकारी मांगने से रोक सकता है। यदि अध्यादेश कानूनी जांच से बच जाता है, तो यह अन्य नगर पालिकाओं के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, संभावित रूप से पारदर्शिता पर राष्ट्रीय प्रवचन को नया आकार दे सकता है और प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक निरीक्षण के बीच संतुलन के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित कर सकता है।

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