मद्रास हाई कोर्ट वकील संघ ने 1965 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को चुनौती दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्टों में अंग्रेजी को सामान्य भाषा बनाए रखने का आदेश था
मद्रास हाई कोर्ट वकील संघ ने 1965 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्टों में अंग्रेजी को सामान्य भाषा बनाए रखने का आदेश है। संघ को इस आदेश के बारे में केवल 2025 में पता चला, जब एक वकील ने सूचना अधिकार (RTI) के तहत दस्तावेज़ प्राप्त किया।

1965 का केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय उस समय लिया गया था जब स्वतंत्रता के बाद भारत अभी भी अपने कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को आकार दे रहा था। उपनिवेशी काल से विरासत में मिली अंग्रेजी को उच्च न्यायालयों में इस कारण बरकरार रखा गया था कि विभिन्न भाषाओं वाले राज्यों में एकरूपता बनी रहे। दशकों से न्यायपालिका में अंग्रेजी के प्रयोग की स्थिरता के लिए प्रशंसा हुई है, जबकि यह उन लोगों के लिए पहुँच को सीमित करने के कारण भी आलोचना का शिकार रहा है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक सहज हैं।
2025 में एक वकील ने सूचना अधिकार (RTI) के तहत मूल मंत्रिमंडल ज्ञापन को उजागर करने के लिए याचिका दायर की, जिससे मद्रास हाई कोर्ट वकील संघ ने कार्रवाई की। संघ का तर्क है कि इस निर्णय पर कभी विधायिका में चर्चा नहीं हुई और यह संविधान के उन प्रावधानों के विपरीत है जो आधिकारिक मामलों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी की निरंतर प्रधानता उन मुकदमेबाज़ों और वकीलों के लिए बाधा बनती है जो इसमें निपुण नहीं हैं, जिससे सुनवाई की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है।
याचिका 1965 के आदेश की समीक्षा की मांग करती है और अदालतों से भारत की भाषाई विविधता को दर्शाते हुए अधिक संतुलित भाषा नीति अपनाने का आग्रह करती है। यदि अदालत इसको स्वीकार करती है, तो यह ऐसे सुधारों की ओर ले जा सकता है जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में दायरियों की अनुमति देना, अनुवाद समर्थन के साथ, या अंग्रेजी से क्रमिक परिवर्तन के लिए समय‑सीमा निर्धारित करना। इस निर्णय का प्रभाव अन्य सरकारी शाखाओं में भाषा नीति की बहसों को प्रभावित कर सकता है और नागरिकों के न्याय प्रणाली के साथ संपर्क को बदल सकता है।
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