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मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उच्च-मूल्य मध्यस्थता में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा पैरवी का खुलासा किया

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने आरोप लगाया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थ के रूप में नियुक्तियों को सुरक्षित करने के लिए आक्रामक रूप से पैरवी कर रहे हैं। न्यायाधीश ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत जटिल अनुप्रयोगों को संभालने के लिए आवश्यक विशेष विशेषज्ञता वाले मौजूदा न्यायाधीशों की गंभीर कमी पर भी ध्यान दिया।

The HinduOctober 25, 20261 min read
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मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उच्च-मूल्य मध्यस्थता में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा पैरवी का खुलासा किया
The Strategic Consequence
भारत के उच्च न्यायालयों में विशेष मध्यस्थता विशेषज्ञता की कमी से उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों में स्थानांतरण में तेजी आने की संभावना है, जिससे अपने स्वयं के कॉर्पोरेट विवादों पर भारत की कानूनी संप्रभुता कम हो जाएगी।

तमिलनाडु के न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र में ठोस दरार को न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने व्यक्त किया है, जिन्होंने मध्यस्थता नियुक्तियों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पैरवी करने की प्रथा पर ध्यान आकर्षित किया है। यह रहस्योद्घाटन कानूनी पेशे के भीतर एक छाया अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है, जहां उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों की प्रतिष्ठा और वित्तीय पुरस्कार शुद्ध योग्यता या निष्पक्षता के बजाय व्यक्तिगत नेटवर्क से प्रभावित हो रहे हैं। न्यायाधीश की टिप्पणियाँ एक प्रणालीगत मुद्दे का सुझाव देती हैं जो मध्यस्थता प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती है, जिसे जटिल व्यावसायिक संघर्षों को हल करने के लिए एक तटस्थ मंच माना जाता है।

अंतर्निहित तनाव मौजूदा न्यायाधीशों के बीच विशिष्ट ज्ञान की संरचनात्मक कमी में निहित है। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि बहुत कम वर्तमान न्यायाधीशों के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की तकनीकी जटिलताओं से निपटने की विशेषज्ञता है। यह अंतर एक रिक्तता पैदा करता है जिसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश भरते हैं, जिनके पास अधिक अनुभव हो सकता है लेकिन उनके प्रभाव को बनाए रखने में अधिक निहित स्वार्थ भी होते हैं। हर तीन महीने में न्यायाधीशों के बीच मध्यस्थता पोर्टफोलियो का बार-बार बदलना समस्या को और बढ़ा देता है, क्योंकि यह पीठ के भीतर गहरी संस्थागत स्मृति और विशेष क्षमता के विकास को रोकता है।

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इस गतिशीलता के डाउनस्ट्रीम हताहत उच्च-मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों में शामिल पक्ष हैं, जो हितों के संभावित टकराव या अपर्याप्त विशेषज्ञता के साथ मध्यस्थों द्वारा तय किए गए अपने मामलों को पा सकते हैं। इससे परिष्कृत वाणिज्यिक मामलों को संभालने की भारतीय कानूनी प्रणाली की क्षमता में विश्वास कम हो जाता है, जिससे संभावित रूप से व्यवसायों को विदेशी न्यायालयों में मध्यस्थता की तलाश करनी पड़ती है। दीर्घकालिक परिणाम अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर करना है, क्योंकि निष्पक्षता और विशेषज्ञता की कथित कमी वैश्विक निवेशकों और निगमों को रोकती है।

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