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मद्रास उच्च न्यायालय ने डीवीएसी को भ्रष्टाचार जांच पर आरटीआई अनुरोधों का पालन करने का आदेश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि डाइरेक्टरेट ऑफ वाइगलेंस एंड एंटी‑करप्शन (DVAC) सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कथित भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी के खुलासे से छूट का दावा नहीं कर सकता। यह निर्णय दीर्घकालिक छूट के दावे को चुनौती देता है और भ्रष्टाचार विरोधी जांच में पारदर्शिता को बढ़ाता है।

LiveLawOctober 13, 20261 min read
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मद्रास उच्च न्यायालय ने डीवीएसी को भ्रष्टाचार जांच पर आरटीआई अनुरोधों का पालन करने का आदेश दिया
The Strategic Consequence
इस निर्णय से प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ आरटीआई दायरियों की लहर उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसके कारण एक वर्ष के भीतर छूट धाराओं पर विधायी स्पष्टता की आवश्यकता होगी।

वास्तविक टूटन तब हुई जब कार्यकर्ताओं ने आरटीआई आवेदन दायर किया, जिसमें डीवीएसी द्वारा सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग की जांच के विवरण मांगे गए। डाइरेक्टरेट ने एक सर्वसमावेशी छूट का हवाला देते हुए जवाब दिया, यह तर्क देते हुए कि खुलासा चल रही जांचों को प्रभावित करेगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस दावे को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है और सार्वजनिक की जानने की अधिकार जांच की गोपनीयता के अनुमानित चिंताओं से अधिक है। आदेश के तहत एजेंसी को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुरोधित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

मूल तनाव भ्रष्टाचार विरोधी निकायों, जो अक्सर पर्दे के पीछे काम करते हैं, और जवाबदेही की मांग करने वाले नागरिक समाज समूहों के बीच टकराव में निहित है। न्यायालय का निर्णय नौकरशाही अस्पष्टता को सीमित करने की न्यायिक तत्परता को रेखांकित करता है, यह सिद्धांत सुदृढ़ करता है कि दुराचार की जांच के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को भी स्वयं जांच के अधीन होना चाहिए। यह निर्णय अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को लक्षित करते हुए आगे के आरटीआई याचिकाओं को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे निगरानी संस्थानों और उनके द्वारा सेवा किए जाने वाले सार्वजनिक के बीच शक्ति संतुलन बदल सकता है।

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परिणामस्वरूप डीवीएसी के प्रति सूचना अनुरोधों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे एजेंसी को खुलासों को संभालने के लिए अधिक मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जबकि वास्तविक जांच की जरूरतों की रक्षा की जाएगी। यह निर्णय अन्य उच्च न्यायालयों के लिए सर्वसमावेशी छूट को अस्वीकार करने का मिसाल भी स्थापित कर सकता है, जिससे देश के भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे में अधिक खुलापन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। दीर्घकाल में, बढ़ी हुई पारदर्शिता निगरानी कार्यों की अखंडता में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ा सकती है, साथ ही ऐसे प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर कर सकती है जिन्हें सुधार की आवश्यकता है।

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