मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व द्रमुक मंत्री पोनमुडी, बेटे गौतम सिगमानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को रद्द कर दिया
मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व द्रमुक मंत्री पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगामणि के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता को संबंधित लाल रेत उत्खनन मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक फैसला सुनाया जिसने पूर्व द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) मंत्री पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगामणि से जुड़े चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया। कार्यवाही तब शुरू की गई थी जब अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि दोनों ने लाल रेत उत्खनन कार्य से प्राप्त अवैध धन का उपयोग किया था। उच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक इतिहास की जांच की और पाया कि अंतर्निहित मामले में पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग आरोप के तथ्यात्मक आधार को हटाते हुए बरी कर दिया गया था।
कानूनी शब्दों में, मनी लॉन्ड्रिंग अभियोजन के लिए एक सिद्ध विधेय अपराध की आवश्यकता होती है जो अवैध आय उत्पन्न करता है। चूँकि याचिकाकर्ता को लाल रेत उत्खनन के आरोपों से बरी कर दिया गया था, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आवश्यक तत्व गायब था। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि मामले को जारी रखना इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा कि किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जिसे कानूनी रूप से खारिज कर दिया गया है। नतीजतन, अदालत ने सभी लंबित आरोपों को तत्काल खारिज करने और आरोपी पर किसी भी संबंधित संलग्नक को हटाने का आदेश दिया।
यह निर्णय पूरे भारत में राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए महत्व रखता है, विशेषकर तमिलनाडु में जहां द्रमुक का महत्वपूर्ण प्रभाव है। पूर्व मंत्री और उनके बेटे को बरी करने से, सत्तारूढ़ आगामी चुनावों से पहले पार्टी के बारे में जनता की धारणा को प्रभावित कर सकता है। भारत में पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि कैसे निर्णय आपराधिक कानून में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के महत्व को रेखांकित करता है और ऐसे ही मामलों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है जहां विधेय अपराध अब व्यवहार्य नहीं है।
Comments 0