मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री विजय की बच्चों को वोट देने के लिए प्रेरित करने वाली अपील पर फैसला सुनाया
मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के बच्चों को अपने माता‑पिता को अपनी पार्टी के लिए वोट देने के लिए मनाने के आग्रह को भ्रष्ट प्रथा नहीं माना और इस अपील को खारिज कर दिया। इस निर्णय से तमिलनाडु में नई चुनावी रणनीति पर कड़ी निगरानी और अभियान व्यवहार पर सख्त नियंत्रण की उम्मीद जताई गई।

मुख्य मंत्री जोसेफ विजय पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सार्वजनिक आग्रह में बच्चों को अपने माता‑पिता को अपनी पार्टी के लिए वोट देने के लिए मनाने के लिए कहा, जिससे चुनाव कानून का उल्लंघन हुआ। उच्च न्यायालय ने भाषण की भाषा, रैली का संदर्भ और प्रतिनिधित्व के लोगों अधिनियम के तहत "भ्रष्ट प्रथा" की कानूनी परिभाषा का परीक्षण किया।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह अपील राजनीतिक पहुँच थी, न कि प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, और इसलिए यह भ्रष्टाचार की कानूनी सीमा पर खरा नहीं उतरता।
यह निर्णय राज्य में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आया है, जहाँ राजनीतिक दल जनसांख्यिकीय लक्ष्यीकरण के साथ प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसी रणनीतियाँ वैध प्रेरणा और अनुचित प्रभाव के बीच की रेखा धुंधली कर सकती हैं, खासकर जब नाबालिग शामिल हों। चुनाव आयोग से युवा सहभागिता पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने की उम्मीद है, ताकि मतदान प्रक्रिया की अखंडता बनी रहे।
इस निर्णय के परिणामस्वरूप क्षेत्र में समान पहुँच अभियानों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि दल अपने संदेशों को कानूनी चुनौतियों से बचने के लिए पुनः समायोजित करेंगे। इसके अलावा, यह मामला नागरिक समाज समूहों को चुनाव व्यवहार की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आगामी चुनावों से पहले अधिक सतर्क सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण होगा।
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