मेघालय उच्च न्यायालय ने उत्तरजीवी की अनापत्ति के बाद POCSO मामले को रद्द कर दिया
उत्तरजीवी द्वारा आरोपी के साथ रहने की सहमति देने के बाद मेघालय उच्च न्यायालय ने POCSO आरोप को पलट दिया, जिससे बाल संरक्षण कानून प्रवर्तन पर बहस छिड़ गई। यह निर्णय संवेदनशील मामलों में सहमति से कैसे व्यवहार किया जाता है, इसमें सुधारों को बढ़ावा दे सकता है।

मेघालय उच्च न्यायालय ने सबूतों की कमी और आरोपी के साथ रहने के लिए पीड़िता की सहमति का हवाला देते हुए, पीड़िता की अनापत्ति के बाद एक व्यक्ति के खिलाफ POCSO मामले को रद्द कर दिया है। राज्य की राजधानी में सुनाया गया यह निर्णय एक दुर्लभ उदाहरण को दर्शाता है जहां अदालत ने पीड़ित की इच्छा के आधार पर बाल-संरक्षण शुल्क को पलट दिया है। इस मामले में एक 6 साल का बच्चा शामिल था जो आरोपी के साथ रह रहा था।
इस फैसले ने संस्थागत टकराव को जन्म दिया है, क्योंकि बाल संरक्षण अधिवक्ताओं का तर्क है कि यह निर्णय नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए POCSO कानूनों के उद्देश्य को कमजोर करता है। अदालत का तर्क कानूनी सुरक्षा उपायों और व्यक्तिगत स्वायत्तता के बीच तनाव को उजागर करता है, जो संवेदनशील मामलों में सहमति के आवेदन पर सवाल उठाता है। इस निर्णय की कानूनी विद्वानों और नागरिक-समाज समूहों ने आलोचना की है।
यह फैसला बाल संरक्षण न्यायशास्त्र को प्रभावित करेगा, जिससे भविष्य के मामलों में उत्तरजीवी की सहमति के व्यवहार में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। अगले बारह महीनों में, कानूनी समुदाय नाबालिगों की सुरक्षा और व्यक्तिगत पसंद का सम्मान करने के बीच संतुलन का पुनर्मूल्यांकन करेगा, जिससे संभावित रूप से POCSO ढांचे में संशोधन हो सकता है। इसका परिणाम न्यायिक प्रणाली में गूंजेगा, जिससे समान मामलों के फैसले पर असर पड़ेगा।
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