मंत्री वैष्णव ने दावा किया कि डेटा संरक्षण विधेयक पत्रकारों की सुरक्षा करता है
अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता को अछूता रखता है। मीडिया संगठनों ने भविष्य की कानूनी चुनौतियों का संकेत देते हुए चेतावनी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने गुरुवार को निचले सदन को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि नए अधिनियमित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में पत्रकारों के काम को कम करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने विशिष्ट धाराओं का हवाला दिया जो वाणिज्यिक संस्थाओं पर लागू सहमति व्यवस्था से न्यूज़रूम को छूट देते हैं, और तर्क दिया कि कानून केवल डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा हैंडलिंग मानकों को औपचारिक बनाता है। इस बयान का उद्देश्य संपादकों के बीच बढ़ती आशंका को शांत करना था, जो एक व्यापक निगरानी ढांचे से डरते थे।
फिर भी इस घोषणा ने प्रेस बिरादरी के भीतर एक गरमागरम बहस छेड़ दी, जिसने लंबे समय से डेटा कानून को राज्य नियंत्रण के लिए एक संभावित लीवर के रूप में देखा है। एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी कि अधिनियम की व्यापक भाषा की व्याख्या न्यूज़रूम को अधिकारियों के साथ स्रोत सामग्री साझा करने के लिए मजबूर करने के लिए की जा सकती है, जिससे खोजी रिपोर्टिंग को रेखांकित करने वाली गोपनीयता खत्म हो सकती है। विपक्षी दलों ने विवाद को तूल दे दिया और संवैधानिक गारंटी पर विधेयक के प्रभाव की जांच एक संसदीय समिति से कराने की मांग की।
यदि चिंताएँ अदालती लड़ाई में बदल जाती हैं, तो भारतीय मीडिया को आत्म-सेंसरशिप की अवधि का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आउटलेट सार्वजनिक हित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के जोखिम को देखते हैं। आने वाले महीनों में स्थापित कानूनी मिसालें गोपनीयता सुरक्षा उपायों और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को फिर से परिभाषित कर सकती हैं, जिससे यह प्रभावित होगा कि देश भर के पत्रकार स्रोत सामग्री और डिजिटल अभिलेखागार को कैसे संभालते हैं।
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