नेहा बोरा रिहा, अभिजीत डुबके को एसईएम अदालत में पेश किया जाएगा: दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की कि नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया, जबकि अभिजीत डुबके विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होंगे। दोनों को लहरा दो तिरंगा मार्च से पहले एहतियातन हिरासत में लिया गया था. यह मार्च 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में होने वाला है।

दिल्ली में पुलिस अधिकारियों ने घोषणा की कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की नेता नेहा बोरा को मानक हिरासत प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद रिहा कर दिया गया है। साथ ही, उन्होंने पुष्टि की कि एआईएसए के एक अन्य कार्यकर्ता अभिजीत दीपके को कानूनी रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। दोनों व्यक्तियों को 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में होने वाले नियोजित लहरा दो तिरंगा विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी व्यवधान को रोकने के उद्देश्य से एक पूर्वव्यापी रणनीति के हिस्से के रूप में निवारक हिरासत में रखा गया था।
लहरा दो तिरंगा मार्च छात्र समूहों और नागरिक-समाज संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता है जो एकता और सुधार के प्रतीकात्मक आह्वान के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को दो ध्रुवों पर फहराने का इरादा रखते हैं। कनॉट प्लेस, नई दिल्ली का एक केंद्रीय व्यापारिक जिला, ऐतिहासिक रूप से बड़ी सार्वजनिक सभाओं का केंद्र बिंदु रहा है, जो इसे प्रदर्शन के लिए एक रणनीतिक स्थान बनाता है। अधिकारियों ने निवारक उपायों के कारणों के रूप में भीड़ नियंत्रण, संभावित झड़पों और प्रतिभागियों की सुरक्षा के बारे में चिंताओं का हवाला दिया है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी बंदी को 24 घंटे के भीतर एसईएम अदालत के समक्ष पेश करने की आवश्यकता न्यायिक निरीक्षण के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत को रोकने के लिए बनाया गया एक सुरक्षा उपाय है। आगामी अदालती उपस्थिति यह निर्धारित करेगी कि डुपके हिरासत में रहेगा या जमानत पर रिहा किया जाएगा। परिणाम इस बात पर प्रभाव डाल सकते हैं कि भविष्य में होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है, विशेषकर ऐसे शहर में जहां सार्वजनिक प्रदर्शन लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की एक नियमित विशेषता है।
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