रात्रिकालीन उपस्थिति अधिदेश गुजरात में सरकारी कर्मचारियों के लिए विस्तारित
गुजरात प्रशासन ने सभी सिविल सेवकों के लिए रात की पाली में उपस्थिति रिकॉर्ड की आवश्यकता के लिए एक आदेश जारी किया, साथ ही अन्य विभागों में भी इस उपाय को दोहराने की योजना बनाई। नीति का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में जवाबदेही में सुधार करना है।
राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि नियमित कार्यालय समय से परे काम करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा को संभालने वाले विभागों में रात के समय के संचालन में अनुपस्थिति और ढीले पर्यवेक्षण के बारे में शिकायतों की एक श्रृंखला के बाद उठाया गया है। अधिकारियों का अनुमान है कि एकत्र किए गए डेटा से कर्मचारियों के प्रदर्शन और संसाधन उपयोग की अधिक सटीक निगरानी हो सकेगी।
कार्यान्वयन चुनिंदा जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू होगा, जहां पर्यवेक्षकों को नए प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण प्राप्त होगा और शाम के बाद संचालित होने वाले कार्यालयों में आवश्यक हार्डवेयर स्थापित किए जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि यह आवश्यकता उन कर्मचारियों पर बोझ डाल सकती है जो पहले से ही लंबे समय तक काम का सामना करते हैं, और वे उपस्थिति डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की मांग करते हैं। हालाँकि, प्रशासन का दावा है कि पारदर्शिता लापरवाही को रोकेगी और जनता के विश्वास को मजबूत करेगी।
यदि योजना प्रभावी साबित होती है, तो राज्य इसे सभी मंत्रालयों में लागू करने की योजना बना रहा है, जो संभावित रूप से समान शासन चुनौतियों से जूझ रहे अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। इसका व्यापक निहितार्थ सार्वजनिक क्षेत्र में डेटा-संचालित प्रबंधन की ओर बदलाव हो सकता है, जिससे देश भर में जवाबदेही को मापने और लागू करने का तरीका प्रभावित हो सकता है।
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