राज्य निर्वाचन अधिकारियों को ऑटो-जनरेटेड फॉर्म 7 के संबंध में कोई SOP नहीं भेजा गया
इलेक्ट्रॉनिकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की डिजिटल हस्ताक्षरों वाले ऑटो-जनरेटेड फॉर्म 7 का उपयोग करके हज़ारों मतदाताओं के नाम वोटरोस से हटाए गए हैं। इस प्रक्रिया के बारे में राज्य निर्वाचन अधिकारियों को कोई लिखित मार्गदर्शन या मानक कार्य प्रक्रिया (SOP) नहीं दी गई है।
फॉर्म 7 वह आधिकारिक दस्तावेज है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई मतदाता मर जाता है, दूसरी जगह चला जाता है या अन्य किसी कारण से अयोग्य हो जाता है, तब उसका नाम वोटरोस (इलेक्ट्रॉनिकल रोल) से हटाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक डिजिटल प्रणाली शुरू की है जो इन फॉर्मों को स्वतः बनाती है और इलेक्ट्रॉनिकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की डिजिटल हस्ताक्षर लगाती है। हालांकि, इस तकनीक का उद्देश्य अपडेट्स को तेज करना और मैनुअल त्रुटियों को कम करना है, लेकिन स्पष्ट प्रक्रियात्मक मैनुअल की कमी ने राज्य निर्वाचन अधिकारियों में चिंता की लहर खड़ी कर दी है, जिन्हें हर हटाने की सत्यापित करने की जिम्मेदारी है।
राज्य निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि उन्हें डिजिटल हस्ताक्षरों वाले फॉर्म मिले, लेकिन इन हटानों की समीक्षा या विवाद करने के तरीके के बारे में कोई निर्देश नहीं थे। मानक कार्य प्रक्रिया (SOP) के बिना, अधिकारी इस बात से अनिश्चित हैं कि केंद्रीय प्रणाली ने नाम हटाने के लिए कौन से मानदंड उपयोग किए, सत्यापन का समय-सीमा क्या है और आपत्ति उठाने के कौन से चैनल हैं। संचार में यह खालीपन गलतफहमी का कारण बन सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां रिकॉर्ड-कीपिंग पहले से ही चुनौतीपूर्ण है।
भारत निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे को स्वीकार किया है और कहा है कि वह विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करेगा। इस बीच, राज्य अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे ऑटो-जनरेटेड फॉर्मों पर मैनुअल जांच बनाए रखें और किसी भी असंगति का रिकॉर्ड रखें। उन मतदाताओं को सलाह दी जाती है जो अपने नाम गायब पाएं, वे तुरंत अपने स्थानीय इलेक्ट्रॉनिकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से संपर्क करें। यह स्थिति इस बात पर प्रकाश डालती है कि जब तकनीक का उपयोग वोटरोस को बदलने के लिए किया जाता है, तो पारदर्शी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जो भारत में आगामी चुनावों की न्यायसंगतता को सीधे प्रभावित करती है।
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