पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने दंपति के उम्र सीमा पार करने पर आईवीएफ पर रोक लगाई
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि किसी भी पति/पत्नी की उम्र ART अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो महिला आईवीएफ जारी नहीं रख सकती, भले ही भ्रूण पहले फ्रीज़ किए गए हों। निर्णय ने यह भी स्पष्ट किया कि दंपति को अधिनियम के तहत एक एकल कानूनी इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता।

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने सहायक प्रजनन तकनीक (ART) अधिनियम की स्पष्ट व्याख्या करते हुए निर्णय दिया कि उम्र सीमा प्रत्येक पति/पत्नी पर लागू होती है, चाहे भ्रूण पहले फ्रीज़ किए गए हों। न्यायालय ने कहा कि कानून का उद्देश्य भविष्य के माता-पिता और उत्पन्न बच्चे के कल्याण की रक्षा करना है, इसलिए उम्र मानदंडों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। फ्रीज़ किए गए भ्रूणों के लिए अपवाद न देकर, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि कानूनी अनुपालन को पश्चाताप में रद्द नहीं किया जा सकता।
निर्णय ने यह भी स्पष्ट किया कि दंपति को ART के तहत एक एकल कानूनी इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अधिनियम जिम्मेदारियों और पात्रता को व्यक्तिगत आधार पर निर्धारित करता है। इस स्पष्टीकरण से क्लीनिकों और दंपतियों के लिए अस्पष्टता दूर हो गई है, जिससे भविष्य के सहायक प्रजनन आवेदन स्पष्ट, व्यक्ति‑केंद्रित दृष्टिकोण से मूल्यांकन किये जा सकेंगे। वकीलों को अब दोनों भागीदारों की सटीक उम्र सीमा पर सलाह देने की आवश्यकता होगी।
यह निर्णय अन्य भारतीय न्यायिक क्षेत्रों में प्रजनन स्वास्थ्य नीति पर प्रभाव डालने के लिए तैयार है, जिनमें से कई ने समान कानून अपनाए हैं। फर्टिलिटी क्लीनिकों को अल्पकालिक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि संभावित रोगी अपनी पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, जबकि वकालत समूह कानूनी समीक्षा के लिए आह्वान बढ़ा सकते हैं। अगले बारह महीनों में, यह निर्णय सहायक प्रजनन में उम्र सीमा पर व्यापक बहस को उत्तेजित कर सकता है, जिससे चिकित्सा सुरक्षा और बदलती सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु संशोधन हो सकते हैं।
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